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Panipat News: इसराना बीडीपीओ की सरकारी गाड़ी कुर्क करने के आदेश
Fri, 19 Sep 2025 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Fri, 19 Sep 2025 12:45 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। सिविल जज जूनियर डिवीजन हिमानी गिल की कोर्ट ने बीडीपीओ इसराना की सरकारी गाड़ी अटैच कर कुर्क करने का फैसला दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। गाड़ी के कुर्क करने के आदेश से बीडीपीओ की मुश्किल और बढ़ गई हैं।
इसराना खंड के काकोदा गांव की सरस्वती ने बीडीपीओ इसराना के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया था। उन्होंने बताया कि वह एक जनवरी 2007 में भर्ती हुई थी। उसने दो फरवरी 2015 तक काम किया। उन्होंने 8100 रुपये वेतन पर काम किया। उसे इस समय का वेतन नहीं मिला। इसके बाद बिना किसी सूचना के हटा दिया। वहीं सरपंच अशोक ने बताया कि सरस्वती काम पर नहीं आ रही थी। उसके खिलाफ शिकायत भी आ रही थी। सरस्वती काे नाेटिस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। सरस्वती की तरफ से वकील अजय सिंह राणा ने दलील पेश की। वहीं ग्राम पंचायत हाईकोर्ट में चली गई थी। सिविल जज जूनियर डिवीजन हिमानी गिल की कोर्ट ने इसराना बीडीपीओ की गाड़ी अटैच कर इसे कुर्क करने के आदेश दिए थे। बीडीपीओ ने इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की थी।कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 सितंबर को तय कर दी। डीडीपीओ राजेश ने बताया कि सफाईकर्मी को नियमानुसार हटाया गया था। इस मामले में कोर्ट में अपनी बात रखी है।
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पानीपत। सिविल जज जूनियर डिवीजन हिमानी गिल की कोर्ट ने बीडीपीओ इसराना की सरकारी गाड़ी अटैच कर कुर्क करने का फैसला दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। गाड़ी के कुर्क करने के आदेश से बीडीपीओ की मुश्किल और बढ़ गई हैं।
इसराना खंड के काकोदा गांव की सरस्वती ने बीडीपीओ इसराना के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया था। उन्होंने बताया कि वह एक जनवरी 2007 में भर्ती हुई थी। उसने दो फरवरी 2015 तक काम किया। उन्होंने 8100 रुपये वेतन पर काम किया। उसे इस समय का वेतन नहीं मिला। इसके बाद बिना किसी सूचना के हटा दिया। वहीं सरपंच अशोक ने बताया कि सरस्वती काम पर नहीं आ रही थी। उसके खिलाफ शिकायत भी आ रही थी। सरस्वती काे नाेटिस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। सरस्वती की तरफ से वकील अजय सिंह राणा ने दलील पेश की। वहीं ग्राम पंचायत हाईकोर्ट में चली गई थी। सिविल जज जूनियर डिवीजन हिमानी गिल की कोर्ट ने इसराना बीडीपीओ की गाड़ी अटैच कर इसे कुर्क करने के आदेश दिए थे। बीडीपीओ ने इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की थी।कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 सितंबर को तय कर दी। डीडीपीओ राजेश ने बताया कि सफाईकर्मी को नियमानुसार हटाया गया था। इस मामले में कोर्ट में अपनी बात रखी है।
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