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Panipat News: प्रॉपर्टी टैक्स के स्वयं सत्यापन पर 15 प्रतिशत छूट के सिर्फ 10 दिन शेष, लोगों में नहीं रुझान
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पानीपत। प्रॉपर्टी टैक्स के स्वयं सत्यापन पर प्रॉपर्टी टैक्स में 15 प्रतिशत छूट की योजना में सिर्फ 10 दिन शेष रह गए हैं, लेकिन शहर के लोगों में इस योजना को लेकर रुझान न के बराबर है। अब तक करीब आठ हजार लोगों ने ही योजना के अनुसार अपनी संपत्तियों का स्वयं सत्यापन किया है। जबकि निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में करीब 1.83 लाख संपत्तियां हैं। दूसरी ओर निगम अधिकारी और कर्मचारी लगातार लोगों को टैक्स में छूट लेने की अपील कर रहे हैं। अब तक शहरी स्थानीय निकाय के पोर्टल पर भी शहर के लोगों के लिए यही संदेश दिखाई देता है।
दूसरी ओर नगर निगम अधिकारी शहरवासियों से प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी को लेकर प्रयासरत हैं। अब तक करीब सात करोड़ रुपये टैक्स बटोरा जा चुका है। वहीं, बड़े बकायदारों को नोटिस तक दिए जा रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम अधिकारी लोगाें को जागरूक करने के लिए घर-घर टैक्स के बिल बांट रहे हैं। अब तक करीब सौ कॉलोनियों में एक लाख से अधिक बिल बांटे जा चुके हैं। बिल के साथ लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपना टैक्स भरें। साथ में अपनी संपत्ति की जानकारी भी अपडेट रखें। अगर कोई त्रुटि है तो उसे शहरी स्थानीय निकाय के एनडीसी पोर्टल पर ऑनलाइन आपत्ति देकर ठीक करवा सकते हैं। इसके लिए शहरवासी अपने घर से मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। वहीं, पालिका बाजार निगम कार्यालय की टैक्स ब्रांच में भी ये सुविधा निशुल्क है।
सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स के स्वयं सत्यापन पर 15 प्रतिशत छूट की योजना निकाली है। यह योजना 30 सितंबर तक है। शहर के लोगों को इसका लाभ लेकर अपनी संपत्तियों को स्वयं सत्यापन करना चाहिए ताकि लोगों को अपनी संपत्तियों के रिकॉर्ड की सही जानकारी समेत टैक्स जमा करवाने पर छूट भी मिल सके।
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- कुलदीप राणा, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी।
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दूसरी ओर नगर निगम अधिकारी शहरवासियों से प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी को लेकर प्रयासरत हैं। अब तक करीब सात करोड़ रुपये टैक्स बटोरा जा चुका है। वहीं, बड़े बकायदारों को नोटिस तक दिए जा रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम अधिकारी लोगाें को जागरूक करने के लिए घर-घर टैक्स के बिल बांट रहे हैं। अब तक करीब सौ कॉलोनियों में एक लाख से अधिक बिल बांटे जा चुके हैं। बिल के साथ लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपना टैक्स भरें। साथ में अपनी संपत्ति की जानकारी भी अपडेट रखें। अगर कोई त्रुटि है तो उसे शहरी स्थानीय निकाय के एनडीसी पोर्टल पर ऑनलाइन आपत्ति देकर ठीक करवा सकते हैं। इसके लिए शहरवासी अपने घर से मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। वहीं, पालिका बाजार निगम कार्यालय की टैक्स ब्रांच में भी ये सुविधा निशुल्क है।
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सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स के स्वयं सत्यापन पर 15 प्रतिशत छूट की योजना निकाली है। यह योजना 30 सितंबर तक है। शहर के लोगों को इसका लाभ लेकर अपनी संपत्तियों को स्वयं सत्यापन करना चाहिए ताकि लोगों को अपनी संपत्तियों के रिकॉर्ड की सही जानकारी समेत टैक्स जमा करवाने पर छूट भी मिल सके।
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- कुलदीप राणा, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी।