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Panipat News: मोबाइल झपटमारी में दोषी को छह माह की सख्त सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:51 AM IST
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Convict sentenced to six months of rigorous imprisonment for mobile snatching.
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। जिला सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने मोबाइल झपटमारी के मामले में शुभम पांचाल को दोषी ठहराते हुए छह महीने के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

वधावाराम कॉलोनी निवासी विजय कुमार ने थाना सेक्टर-13/17 में शिकायत दी थी कि 12 अप्रैल 2024 की रात ड्यूटी से पैदल लौटते समय संत नगर स्थित दुल्हन गार्डन के पास बाइक सवार दो युवकों ने उसका सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल झपट लिया। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 379-ए के तहत केस दर्ज किया था। जांच सीआईए-3 को सौंपी गई।सीआईए-3 ने साइबर सेल की मदद से मोबाइल के आईएमईआई नंबर को सर्विलांस पर लगाया। 12 अगस्त 2024 को मोबाइल में नया नंबर एक्टिव होने पर उसकी लोकेशन के आधार पर शुभम पांचाल निवासी हरिसिंह चौक, नूरवाला की पहचान हुई। पुलिस ने 25 अगस्त को उसे छीने गए मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल बाइक के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में शुभम ने अपने साथी अजय निवासी विकास नगर के साथ वारदात करना स्वीकार किया था। अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी को सजा सुनाई गई और जिला जेल भेजने के आदेश दिए गए।
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