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Panipat News: बरसत रोड के तय मुआवजे पर एतराज
Fri, 31 Oct 2025 01:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Fri, 31 Oct 2025 01:20 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। बरसत रोड की जमीन अधिग्रहण के दूसरे मामले में वीरवार को सुनवाई हुई। जमीन की डिग्री धारकों ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर तय किए गए मुआवजे पर एतराज किया है। उनका कहना है कि पहले जमीन का अधिग्रहण होने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इसके बाद जमीन का मुआवजा तय हो। इसके बाद अदालत ने इस मामले में 14 नवंबर की तारीख दी है।
बरसत रोड पर भारत भूषण बनाम राज्य सरकार प्रकरण में सिविल जज जूनियर डिविजन हिमानी गिल की अदालत में चल रही है। जमीन के डिग्री धारक राज कपूर ने बताया कि उनकी 0.73 एकड़ जमीन बरसत रोड में है। 17 अक्तूबर को अदालत से कृषि भूमि मानते हुए जमीन का मुआवजा 1.53 करोड रुपये तय कर दिया था। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। मामले में वीरवार को सुनवाई हुई। उन्होंने अदालत में प्रार्थनापत्र दिया है कि जमीन को बिना अधिग्रहण किए रोड का निर्माण हुआ था। इस कारण नियमों के अनुसार उनकी जमीन का अब तक अधिग्रहण नहीं हुआ है। पहले राज्य सरकार उनकी जमीन का अधिग्रहण करे। इसके बाद मुआवजे की धनराशि तय की जाए। जिस पर अदालत ने विचार किया। इसके बाद अदालत से मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी है। अब 14 नवंबर को सुनवाई होगी।
जमीन अधिग्रहण की फाइल शासन को भेजी
बरसत रोड के दूसरे मामले में रघुवीर सैनी बनाम राज्य सरकार में जमीन अधिग्रहण की फाइल पीडब्ल्यूडी ने शासन को भेजी है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी। इस मामले में भी अदालत ने अगली तारीख दे दी थी। दूसरे मामले की सुनवाई 12 नवंबर को होनी है।
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पानीपत। बरसत रोड की जमीन अधिग्रहण के दूसरे मामले में वीरवार को सुनवाई हुई। जमीन की डिग्री धारकों ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर तय किए गए मुआवजे पर एतराज किया है। उनका कहना है कि पहले जमीन का अधिग्रहण होने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इसके बाद जमीन का मुआवजा तय हो। इसके बाद अदालत ने इस मामले में 14 नवंबर की तारीख दी है।
बरसत रोड पर भारत भूषण बनाम राज्य सरकार प्रकरण में सिविल जज जूनियर डिविजन हिमानी गिल की अदालत में चल रही है। जमीन के डिग्री धारक राज कपूर ने बताया कि उनकी 0.73 एकड़ जमीन बरसत रोड में है। 17 अक्तूबर को अदालत से कृषि भूमि मानते हुए जमीन का मुआवजा 1.53 करोड रुपये तय कर दिया था। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। मामले में वीरवार को सुनवाई हुई। उन्होंने अदालत में प्रार्थनापत्र दिया है कि जमीन को बिना अधिग्रहण किए रोड का निर्माण हुआ था। इस कारण नियमों के अनुसार उनकी जमीन का अब तक अधिग्रहण नहीं हुआ है। पहले राज्य सरकार उनकी जमीन का अधिग्रहण करे। इसके बाद मुआवजे की धनराशि तय की जाए। जिस पर अदालत ने विचार किया। इसके बाद अदालत से मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी है। अब 14 नवंबर को सुनवाई होगी।
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जमीन अधिग्रहण की फाइल शासन को भेजी
बरसत रोड के दूसरे मामले में रघुवीर सैनी बनाम राज्य सरकार में जमीन अधिग्रहण की फाइल पीडब्ल्यूडी ने शासन को भेजी है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी। इस मामले में भी अदालत ने अगली तारीख दे दी थी। दूसरे मामले की सुनवाई 12 नवंबर को होनी है।
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