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पानीपत: नाबालिग लड़की की रुकवाई शादी
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परिजनों के बयान दर्ज करतीं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता। संवाद
- फोटो : Panipat
संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। तहसील कैंप स्थित विकास नगर में होने जा रही 12 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी को बाल विवाह निषेध अधिकारी टीम ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया। करनाल से बारात पानीपत पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्हें बिना दुल्हन के लौटना पड़ा। प्राथमिक पूछताछ में मां ने कहा कि उसका दूसरा पति नशे का आदी है। ऐसे में वह बेटी की सुरक्षा को देखते हुए उसकी शादी कर रही थी।
दोनों पक्षों को अधिकारी ने शुक्रवार को अपने कार्यालय बुलाया। दोनों पक्षों ने बयान दर्ज कराए कि शादी की आयु के बारे में बने कानून का नहीं पता था, अब वह लड़की बालिग होने ही शादी करेंगे, जिसके बाद शादी पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई। बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि नौ फरवरी की दोपहर उन्हें बाल अधिकार सुरक्षा समिति की तरफ से विकास नगर में बाल विवाह होने की की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम मौके पर पहुंची।
बारात करनाल से आई थी। लड़की की मां से आयु के दस्तावेज मांगे तो वह पेश नहीं कर सकी। प्राथमिक पूछताछ में लड़की की उम्र 15 वर्ष बताई, जिसके बाद शादी पर रोक लगा दी गई। बारात को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। 10 फरवरी को दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। पूछताछ में मां ने बताया कि वह मूल रूप से सोनीपत के गांव गन्नौर की रहने वाली है। उसकी बेटी सोनीपत में गांव के सरकारी स्कूल में पांचवीं कक्षा तक पढ़ी है, उन्होंने स्कूल के दस्तावेज चेक किए तो उसमें लड़की महज 12 साल की मिली।
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पूछताछ में मां ने बताया कि उसके पति की आठ साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार व रिश्तेदारों ने देवर संग उसकी शादी करा दी थी। वह नशा करने का आदी है। ऐसे में उसे बेटी की सुरक्षा की चिंता थी। बेटी के नाना-नानी पानीपत में रहते है। इसके बाद वह पानीपत आकर बेटी की शादी कर रहे थे। उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है।
लड़के की स्पष्ट नहीं हो सकी आयु
रजनी गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को लड़के पक्ष को भी अपने कार्यालय बुलाया था। लड़के ने पहले अपनी आयु 21 वर्ष बताई। बाद में कहा कि वह 20 वर्ष का भी हो सकता है। वह मेहनत मजदूरी करता है। वह 9वीं कक्षा पास है। उसकी 25 वर्षीय बड़ी बहन विवाहित है। उसका छोटा भाई 19 साल का है। हालांकि लड़के ने अपनी आयु से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किए।
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पानीपत। तहसील कैंप स्थित विकास नगर में होने जा रही 12 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी को बाल विवाह निषेध अधिकारी टीम ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया। करनाल से बारात पानीपत पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्हें बिना दुल्हन के लौटना पड़ा। प्राथमिक पूछताछ में मां ने कहा कि उसका दूसरा पति नशे का आदी है। ऐसे में वह बेटी की सुरक्षा को देखते हुए उसकी शादी कर रही थी।
दोनों पक्षों को अधिकारी ने शुक्रवार को अपने कार्यालय बुलाया। दोनों पक्षों ने बयान दर्ज कराए कि शादी की आयु के बारे में बने कानून का नहीं पता था, अब वह लड़की बालिग होने ही शादी करेंगे, जिसके बाद शादी पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई। बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि नौ फरवरी की दोपहर उन्हें बाल अधिकार सुरक्षा समिति की तरफ से विकास नगर में बाल विवाह होने की की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम मौके पर पहुंची।
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बारात करनाल से आई थी। लड़की की मां से आयु के दस्तावेज मांगे तो वह पेश नहीं कर सकी। प्राथमिक पूछताछ में लड़की की उम्र 15 वर्ष बताई, जिसके बाद शादी पर रोक लगा दी गई। बारात को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। 10 फरवरी को दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। पूछताछ में मां ने बताया कि वह मूल रूप से सोनीपत के गांव गन्नौर की रहने वाली है। उसकी बेटी सोनीपत में गांव के सरकारी स्कूल में पांचवीं कक्षा तक पढ़ी है, उन्होंने स्कूल के दस्तावेज चेक किए तो उसमें लड़की महज 12 साल की मिली।
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पूछताछ में मां ने बताया कि उसके पति की आठ साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार व रिश्तेदारों ने देवर संग उसकी शादी करा दी थी। वह नशा करने का आदी है। ऐसे में उसे बेटी की सुरक्षा की चिंता थी। बेटी के नाना-नानी पानीपत में रहते है। इसके बाद वह पानीपत आकर बेटी की शादी कर रहे थे। उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है।
लड़के की स्पष्ट नहीं हो सकी आयु
रजनी गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को लड़के पक्ष को भी अपने कार्यालय बुलाया था। लड़के ने पहले अपनी आयु 21 वर्ष बताई। बाद में कहा कि वह 20 वर्ष का भी हो सकता है। वह मेहनत मजदूरी करता है। वह 9वीं कक्षा पास है। उसकी 25 वर्षीय बड़ी बहन विवाहित है। उसका छोटा भाई 19 साल का है। हालांकि लड़के ने अपनी आयु से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किए।