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Panipat News: किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले को सात साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Feb 2026 02:52 AM IST
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Man sentenced to seven years in prison for molesting teenager
पानीपत। घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी करने के आरोपी प्रदीप को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने दोषी को सात साल की कैद और 56 हजारी रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि 17 जून 2024 को बापौली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। व्यक्ति का आरोप था कि उनके चार बच्चे तीन लड़की और एक लड़का है। रात को गांव का ही रहने वाला 22 वर्षीय युवक उनके घर की दीवार फांदकर अंदर घुस गया और बीच वाली 14 वर्षीय लड़की से छेड़खानी की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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उप जिला न्यायवादी अनुप्रिया ने बताया कि मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा कुल 18 गवाह पेश किए गए।
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