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Panipat News: आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 12 Nov 2025 01:30 AM IST
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Man sentenced to 10 years' imprisonment for raping eighth-grade student
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने आठवीं की छात्रा को शादी का झांसा देकर अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी गोपाल को दोषी करार दिया है। दोषी गोपाल निवासी कौशांबी उत्तर प्रदेश हाल निवासी धूप सिंह नगर को 10 साल की कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि 26 फरवरी 2023 को एक व्यक्ति ने थाना तहसील कैंप में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि उनकी 16 साल की बेटी कक्षा आठ में पढ़ाई करती है। वह स्कूल का काम करने के लिए सहेली के घर जाने की बात कहकर घर से निकली थी। इसके बाद वह नहीं लौटी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने छात्रा के मोबाइल नंबर की सीडीआर की जांच की थी। जांच में छात्रा की लोकेशन यूपी के कौशांबी जिले में मिली थी। जहां से पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था।
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पानीपत पहुंचकर पुलिस ने किशोरी की सीडब्ल्यूसी में काउंसिलिंग कराई थी। आरोपी ने पूछताछ में बताया था कि वह शादी करने के लिए उसे अपने साथ ले गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। उधर, पीड़िता ने बयान दिया था कि उसके साथ गलत काम नहीं हुआ और उसने मेडिकल कराने से इन्कार कर दिया था। लेकिन सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में आरोपी के खिलाफ गवाही दी थी। गवाहों की गवाही और पत्रावली पर आए साक्ष्यों के आधार पर अदालत से आरोपी गोपाल को दोषी करार दिया।
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