{"_id":"6171cc662fc367684746703d","slug":"life-imprisonment-for-uncle-who-killed-nephew-from-gandasi-panipat-news-knl87256590","type":"story","status":"publish","title_hn":"पानीपत: गंडासी से भतीजे की हत्या करने वाले चाचा को उम्रकैद, कहासुनी के बाद ली थी जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पानीपत: गंडासी से भतीजे की हत्या करने वाले चाचा को उम्रकैद, कहासुनी के बाद ली थी जान
Fri, 22 Oct 2021 01:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 22 Oct 2021 01:54 AM IST
सार
पुलिस ने आरोपी सुखबीर के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को 12 अक्तूबर को बिंझौल से ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की निशानदेही पर गंडासी बरामद की और उसे जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
पानीपत के गांव बिंझौल में 27 वर्षीय भतीजे संजय की गले पर गंडासी मारकर हत्या करने वाले दोषी चाचा सुखबीर को दोषी करार देते हुए सत्र एवं जिला न्यायाधीश मनीषा बत्रा की अदालत ने वीरवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
गौरतलब है कि 11 अक्तूबर 2019 को मृतक संजय के छोटे भाई संदीप निवासी गांव बिंझौल ने मॉडल टाउन थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि संजय ड्राइवर की नौकरी करता था। चाचा सुखबीर और संजय के बीच कहासुनी हो गई थी। चाचा ने संजय पर हाथ भी उठाया था और उसे भविष्य में देख लेने की धमकी दी थी।
विज्ञापन
11 अक्तूबर की शाम छह बजे संजय अपने दूसरे चाचा सुभाष से मिलने के लिए उनके घर गया था। जहां पर सुभाष नहीं मिला और सुखबीर ने मौके का फायदा उठाकर गले पर गंडासी से हमला कर दिया था। शोर सुनकर संदीप अपने छोटे भाई अजय के साथ मौके पर पहुंचा तो चाचा सुखबीर संजय पर हमला करता मिला था।
विज्ञापन
संजय जमीन पर खून से लथपथ हालत में पड़ा था। आरोपी चाचा उन्हें देखते ही मौके से फरार हो गया था। वहीं उपरोक्त मामले में मॉडल टाउन थाना पुलिस ने आरोपी सुखबीर के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को 12 अक्तूबर को बिंझौल से ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की निशानदेही पर गंडासी बरामद की और उसे जेल भेज दिया था।