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Panipat News: वकीलों ने किया मंडलायुक्त की ऑनलाइन कोर्ट का बहिष्कार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 07 Dec 2023 02:56 AM IST
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Lawyers boycott Divisional Commissioner's online court
पानीपत। बार एसोसिएशन पानीपत ने करनाल मंडलायुक्त की पानीपत में सात दिसंबर को ऑनलाइन होने वाली मासिक कोर्ट का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इसके अलावा बैठक में सख्त निर्देश दिए गए है कि जो वकील कोर्ट में पेश होगा, उसे 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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जानकारी के अनुसार करनाल मंडलायुक्त की हर माह पानीपत में कोर्ट होती है, जिसमें वह वसूली से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। इस बार उन्होंने पानीपत न आकर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से केसों की सुनवाई का आदेश दिया है। उनकी तरफ से भेजे गए पत्र के अनुसार करनाल मंडलायुक्त सात दिसंबर को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से सुबह नौ बजे से केसों की सुनवाई करेंगे। सभी अधिवक्ता समय पर जिला सचिवालय, पानीपत की चौथी मंजिल पर वीसी रूम में पहुंचना सुनिश्चत करे। ऐसे में बार एसोसिएशन पानीपत के सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा कि मंडलायुक्त पानीपत आकर उनके केसों की सुनवाई करें। वह सात दिसंबर को होने वाली वीसी का बहिष्कार करते है। उन्होंने कहा कि जो वकील साथी वीसी में जुडेगा उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
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बिजली बिल व लाइब्रेरी बुक जमा कराने की आखिरी तारीख आज-
चुनाव अधिकारी राजेश अहलावत ने बताया कि पानीपत बार एसोसिएशन चुनाव 2023-24 सत्र में वोट डालने वाले वकीलों को अपना बिजली बिल व लाइब्रेरी की बुक जमा करानी होगी। इसके लिए सात दिसंबर आखिरी तारीख तय की गई थी। वीरवार को शाम चार बजे तक बिजली बिल जमा होंगे। जो साथी बिल व बुक जमा नहीं कराता है, उसे वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आठ दिसंबर को बिजली बिल बकाएदार व बुक जमा न कराने वालो की सूची नोटिस पर चस्पा की जाएगी।
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बिजली बिल की तारीख बढ़ाने की मांग खारिज
उप चुनाव अधिकारी राजेश पान्नू ने कहा कि कुछ वकील साथियों ने चैंबरों के बिजली बिल जमा कराने की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन चुनाव अधिकारियों ने बुधवार को बार में बैठकर कर उस मांग को खारिज कर दिया है। सात दिसंबर ही बिल व बुक जमा कराने की अंतिम तिथि रखी गई है।
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