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Panipat News: आवासीय कॉलोनी में सड़कों पर कब्जा कर बनाए गए लॉन, गार्डन व अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त
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पानीपत। रिहायशी क्षेत्रों में सड़कों और ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाए पार्किंग, लॉन और गार्डन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके साथ ही स्टिल्ट प्लस चार मंजिला नीति का उल्लंघन कर किए गए अवैध निर्माण भी ध्वस्त किए जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने कॉलोनियों में सर्वे शुरू कर दिया है। पहले दिन अंसल, एल्डिको, टीडीआई समेत कई मुख्य कॉलोनियों में सर्वे किया गया। साथ ही कॉलोनियों में नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। सभी को एक सप्ताह में खुद ही अपना अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) अमित ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला नीति पर रोक लगा दी। दो अप्रैल 2026 को जनहित याचिका सुनील सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को सभी संबंधित विभागों को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत सड़कों पर किए गए सभी प्रकार के अतिक्रमण जिसमें हरित क्षेत्र, लॉन, सौंदर्यीकरण क्षेत्र या सीमा दीवार को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसे बाद जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा भी लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में रहने वाले प्लॉट मंजिल मालिक, डेवलपर्स, कॉलोनाइजर और निवासी कल्याण संघों को तुरंत प्रभाव से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही स्टिल्ट तल का किसी भी प्रकार का अनधिकृत उपयोग या निर्माण भी तुरंत बंद करना होगा। इसके लिए विभाग ने सर्वे कर कॉलोनियों में अवैध निर्माण चिन्हित करना भी शुरू कर दिए हैं।
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कॉलोनियों में नोटिस जारी
जिला नगर योजनाकार पर्वतन अमित ने बताया कि इसके लिए कॉलोनियों में सर्वे कराना शुरू कर दिया है। अंसल, एल्डिको, टीडीआई और सेक्टरों में सबसे बड़ी संख्या में अवैध रूप से बनाए गए गार्डन व निर्माण चिन्हित किए गए हैं। सभी मुख्य कॉलोनियों के गेट पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। सभी को अपने अपने अतिक्रमण को एक सप्ताह का समय दिया गया है। एक सप्ताह के बाद विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा।
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जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) अमित ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला नीति पर रोक लगा दी। दो अप्रैल 2026 को जनहित याचिका सुनील सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को सभी संबंधित विभागों को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत सड़कों पर किए गए सभी प्रकार के अतिक्रमण जिसमें हरित क्षेत्र, लॉन, सौंदर्यीकरण क्षेत्र या सीमा दीवार को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
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इसे बाद जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा भी लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में रहने वाले प्लॉट मंजिल मालिक, डेवलपर्स, कॉलोनाइजर और निवासी कल्याण संघों को तुरंत प्रभाव से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही स्टिल्ट तल का किसी भी प्रकार का अनधिकृत उपयोग या निर्माण भी तुरंत बंद करना होगा। इसके लिए विभाग ने सर्वे कर कॉलोनियों में अवैध निर्माण चिन्हित करना भी शुरू कर दिए हैं।
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कॉलोनियों में नोटिस जारी
जिला नगर योजनाकार पर्वतन अमित ने बताया कि इसके लिए कॉलोनियों में सर्वे कराना शुरू कर दिया है। अंसल, एल्डिको, टीडीआई और सेक्टरों में सबसे बड़ी संख्या में अवैध रूप से बनाए गए गार्डन व निर्माण चिन्हित किए गए हैं। सभी मुख्य कॉलोनियों के गेट पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। सभी को अपने अपने अतिक्रमण को एक सप्ताह का समय दिया गया है। एक सप्ताह के बाद विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा।