{"_id":"68f2926b3be9700c880212f7","slug":"lado-laxmi-yojana-16079-women-have-applied-so-far-7235-have-been-found-eligible-panipat-news-c-244-1-pnp1011-145669-2025-10-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"लाडो लक्ष्मी योजना : अब तक 16,079 महिलाओं ने किया आवेदन, 7,235 हुईं पात्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लाडो लक्ष्मी योजना : अब तक 16,079 महिलाओं ने किया आवेदन, 7,235 हुईं पात्र
Sat, 18 Oct 2025 12:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Sat, 18 Oct 2025 12:30 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए एक बड़ी पहल साबित हो रही है। 25 सितंबर को शुरू योजना में अब तक जिले की 16,079 महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 7,235 पात्र हो चुकी हैं। योजना उन महिलाओं के लिए चलाई गई है जिनकी सालाना पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो कि एक नवंबर से मिलना शुरू होगी।
गांव में सरपंच की ओर से भी महिलाओं को योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि पात्र महिलाओं को लाभ मिल सके। योजना के तहत पात्रता शर्तें भी स्पष्ट की गई हैं। इसके अनुसार आवेदन करने वाली महिला की उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक न हो। महिला या उसका परिवार कम से कम 15 वर्षों से हरियाणा का स्थायी निवासी हो। आवेदन के लिए महिला के पास आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), बैंक खाता (आधार लिंक), और आय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज होने जरूरी हैं। योजना के तहत दो विकल्प दिए गए हैं। एक 2,100 रुपये मासिक और दूसरा 2,000 रुपये मासिक। यदि किसी महिला को 2,100 रुपये का विकल्प चुनने से उसकी सालाना पारिवारिक आय एक लाख रुपये की सीमा पार कर जाती है तो वह योजना से बाहर हो सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए महिलाएं 2,000 रुपये वाला विकल्प चुन सकती हैं ताकि वे निरंतर इस योजना का लाभ ले सकें। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है जिसे लाडो लक्ष्मी योजना के अधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के बाद महिलाओं के दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित विभाग करता है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें पात्र सूची में शामिल किया जाता है।
रामनगर की रहने वाली शशि ने बताया की इनकी सालाना आय एक लाख से कम हैं, उन्होंने सीएससी केंद्र से 15 दिन पहले आवेदन किया है। अभी तक मेरे पास इस योजना के पात्र होने का कोई मैसेज नहीं आया है। फार्म भरने के लिए मुझसे 100 रुपये फीस ली गई थी। आवेदन करते समय परेशानी नहीं हुई।
विज्ञापन
जिले की महिलाएं योजना के लिए सक्रियता से आवेदन कर रही हैं। महिलाएं निकटतम सीएससी केंद्र या खंड कार्यालय से भी सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यह योजना उनके लिए आर्थिक सहारा बनने जा रही है। पात्र महिलाओं को सहायता राशि सीधा उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। सभी आवेदन डिजिटल माध्यम से लिए जा रहे हैं।
-डॉ. पंकज, अतिरिक्त उपायुक्त।
विज्ञापन
पानीपत। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए एक बड़ी पहल साबित हो रही है। 25 सितंबर को शुरू योजना में अब तक जिले की 16,079 महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 7,235 पात्र हो चुकी हैं। योजना उन महिलाओं के लिए चलाई गई है जिनकी सालाना पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो कि एक नवंबर से मिलना शुरू होगी।
गांव में सरपंच की ओर से भी महिलाओं को योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि पात्र महिलाओं को लाभ मिल सके। योजना के तहत पात्रता शर्तें भी स्पष्ट की गई हैं। इसके अनुसार आवेदन करने वाली महिला की उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक न हो। महिला या उसका परिवार कम से कम 15 वर्षों से हरियाणा का स्थायी निवासी हो। आवेदन के लिए महिला के पास आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), बैंक खाता (आधार लिंक), और आय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज होने जरूरी हैं। योजना के तहत दो विकल्प दिए गए हैं। एक 2,100 रुपये मासिक और दूसरा 2,000 रुपये मासिक। यदि किसी महिला को 2,100 रुपये का विकल्प चुनने से उसकी सालाना पारिवारिक आय एक लाख रुपये की सीमा पार कर जाती है तो वह योजना से बाहर हो सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए महिलाएं 2,000 रुपये वाला विकल्प चुन सकती हैं ताकि वे निरंतर इस योजना का लाभ ले सकें। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है जिसे लाडो लक्ष्मी योजना के अधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के बाद महिलाओं के दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित विभाग करता है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें पात्र सूची में शामिल किया जाता है।
विज्ञापन
रामनगर की रहने वाली शशि ने बताया की इनकी सालाना आय एक लाख से कम हैं, उन्होंने सीएससी केंद्र से 15 दिन पहले आवेदन किया है। अभी तक मेरे पास इस योजना के पात्र होने का कोई मैसेज नहीं आया है। फार्म भरने के लिए मुझसे 100 रुपये फीस ली गई थी। आवेदन करते समय परेशानी नहीं हुई।
विज्ञापन
जिले की महिलाएं योजना के लिए सक्रियता से आवेदन कर रही हैं। महिलाएं निकटतम सीएससी केंद्र या खंड कार्यालय से भी सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यह योजना उनके लिए आर्थिक सहारा बनने जा रही है। पात्र महिलाओं को सहायता राशि सीधा उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। सभी आवेदन डिजिटल माध्यम से लिए जा रहे हैं।
-डॉ. पंकज, अतिरिक्त उपायुक्त।