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झपटमार को पांच साल की कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Nov 2022 02:45 AM IST
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Jhaptmar gets five years' imprisonment, 25 thousand rupees fine
पानीपत। साईं बाबा चौक पर घर के बाहर खड़ी महिला के गले से सोने की चेन झपटने के दोषी को शुक्रवार को अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अमित गर्ग की अदालत ने झपटमार गांव बहरामपुर निवासी शंकर पुत्र मदन लाल को पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। चार मार्च 2021 को चांदनीबाग थाना पुलिस को दी शिकायत में साईं बाबा चौक निवासी राजन कक्कड़ ने बताया था कि चार मार्च 2021 को उसकी मां राज रानी घर के बाहर गली में खड़ी थी। इसी दौरान वहां एक बाइक सवार युवक आया और उसकी मां की कान की बाली झपटकर ले गया था। उन्होंने आरोपी का कुछ दूर तक पीछा भी किया गया था लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गया था। आरोपी यहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया था। सीआईए ने पांच जून 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसकी पहचान गांव बहरामपुर निवासी शंकर पुत्र मदन लाल के रूप में हुई थी। लगभग एक साल आठ माह चली मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।
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