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Panipat News: अनियमित प्ले स्कूल किए जाएंगे बंद, राज्य आयोग हुआ सख्त

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Nov 2025 02:52 AM IST
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Irregular play schools will be closed, State Commission becomes strict
पानीपत। जिले में संचालित अनियमित निजी प्ले स्कूल बंद किए जाएंगे। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसके लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। आयोग से साफ किया है कि अब बिना पंजीकरण चल रहे किसी भी प्ले स्कूल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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आयोग के सदस्य अनिल लाठर और श्याम शुक्ल ने बुधवार को जिला सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग व संबंधित अधिकारियों के साथ प्ले स्कूलों के संचालन और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की।
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बैठक में निर्देश दिए गए कि जिले के सभी निजी प्ले स्कूलों का सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाए। आयोग सदस्य लाठर ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं है। जो संस्थान बिना पंजीकरण संचालित पाए जाएंगे। उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाएगा।
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आयोग के सदस्य श्याम शुक्ल ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा व अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही को समय रहते रोका जा सके। आयोग के सदस्यों ने पॉक्सो एक्ट पर भी चर्चा की।उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की किसी भी घटना पर यह कानून बेहद सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करता है। आयोग सदस्य अनिल ने कहा कि स्टाफ की पूर्ण सत्यापन प्रक्रिया कराई जाए। संवाद
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