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सोलर पंप लगाएं, डीजल व बिजली बचाएं, मिलेगी 75 प्रतिशत सब्सिडी
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पानीपत। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान के तहत सोलर पंप लगाने, डीजल व बिजली बचाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके तहत हरियाणा के किसानों को सोलर पंप पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।
अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुडडा ने बताया कि राज्य सरकार की किसानों को सिंचाई के लिए 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के सरफेस मोनोब्लॉक और सबमर्सिबल सोलर पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान राशि है। इसके ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित किसान का परिवार पहचान पत्र का होना आवश्यक है।
यह सुविधा उन किसानों को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी जिनके पास बिजली पंप का कनेक्शन नहीं है । किसानों के पास कृषि भूमि की जमाबंदी व फर्द होनी चाहिए। खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित होनी चाहिए या पंप लगाने के लिए पहले से स्थापित कर लेने का प्रमाण - पत्र अथवा शपथ पत्र होना चाहिए।इसके लिए किसान, गौशाला, जल उपभोक्ता संगठन व समुदाय, समूह आधारित सिंचाई आवेदन कर सकते हैं।
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इस चरण में पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किसानों को लाभ दिया जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी का चयन आवेदक द्वारा ऑनलाइन करना होगा व देय राशि आवेदन फार्म के साथ ऑनलाइन या चालान के माध्यम से जमा होगी। आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर किया जाएगा। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है ।
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अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुडडा ने बताया कि राज्य सरकार की किसानों को सिंचाई के लिए 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के सरफेस मोनोब्लॉक और सबमर्सिबल सोलर पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान राशि है। इसके ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित किसान का परिवार पहचान पत्र का होना आवश्यक है।
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यह सुविधा उन किसानों को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी जिनके पास बिजली पंप का कनेक्शन नहीं है । किसानों के पास कृषि भूमि की जमाबंदी व फर्द होनी चाहिए। खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित होनी चाहिए या पंप लगाने के लिए पहले से स्थापित कर लेने का प्रमाण - पत्र अथवा शपथ पत्र होना चाहिए।इसके लिए किसान, गौशाला, जल उपभोक्ता संगठन व समुदाय, समूह आधारित सिंचाई आवेदन कर सकते हैं।
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इस चरण में पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किसानों को लाभ दिया जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी का चयन आवेदक द्वारा ऑनलाइन करना होगा व देय राशि आवेदन फार्म के साथ ऑनलाइन या चालान के माध्यम से जमा होगी। आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर किया जाएगा। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है ।