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Panipat News: मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टी दी तो होगा नामांकन रद्द

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jan 2025 01:58 AM IST
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If party is given to woo voters then nomination will be canceled
बार एसोसिएशन चुनाव:
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मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टी दी तो होगा नामांकन रद्द



- बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर की गई सख्ती

- -नामांकन करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी, प्रधान पद के नामांकन के लिए निर्धारित की 71 हजार फीस

- पहली बार उप प्रधान पद के लिए महिला वकील होंगी आमने सामने

- इस बार 2718 वकील करेंगे वोट, पिछले साल की अपेक्षा इस साल 372 वोट बढ़े

- 531 महिला वकील करेंगी वोट, प्रचार के लिए कोर्ट परिसर में स्टीकर बैनर नहीं लगा सकेंगे वकील
फोटो- 17

पानीपत।



पानीपत। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर इस बार सख्ती बरती जा रही हैं। उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टी या किसी समारोह का आयोजन नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ करते मिलने पर उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ उम्मीदवार कोर्ट परिसर में अपना कोई स्टिकर या बैनर नहीं लगा सकेंगे। साथ ही प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 71 हजार रुपये फीस जमा करनी होगी। पिछले साल यह फीस 51 हजार रुपये थी। पहली बार चुनाव में महिला वकील को अतिरिक्त सहायक चुनाव अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।
जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सोमवार को चुनाव अधिकारी वकील राजेश अहलावत ने कोर्ट परिसर में पत्रकार वार्ता की।उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव 28 फरवरी को है। इसको लेकर नामांकन करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी है। इस बार प्रधान पद के लिए 71 हजार रुपये की फीस निर्धारित की गई है। इसके लिए 10 साल का अनुभव होना जरूरी है। उप प्रधान पद के लिए 41 हजार की फीस जमा करानी होगी। उम्मीदवार का पांच साल का अनुभव होना जरूरी है। सचिव पद के लिए 41 हजार रुपये और पांच साल का अनुभव अनिवार्य किया गया है। सह सचिव और कोष अध्यक्ष पद के लिए 31 हजार रुपये फीस तीन साल का अनुभव अनिवार्य किया गया है। इस बार 2718 वकील वोट डालेंगे। इनमें 531 महिला वकील है।
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पिछली बार महिला वकीलों की संख्या 419 थी। चुनाव के बाद मतगणना में बाहर के लोगों की एंट्री पूर्ण रूप से बंद होगी। जो भी उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टी देगा या किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम करेगा उसके नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा। पहली बार उप प्रधान पद के लिए महिलाएं आमने-सामने होगी ।यह पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित किया गया है। महिला में चुनाव के लिए अतिरिक्त सहायक चुनाव अधिकारी स्वीटी खारी को नियुक्त किया है। इनके अलावा एआरओ कर्णपाल, कंवर सिंह जागलान, सतपाल वर्मा, सोहन गौड़, मधु कटारिया व राकेश गुर्जर को नियुक्त किया है।
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बिजली का बिल 10 फरवरी तक जमा कराना होगा
वकीलों पर आठ लाख बिजली का बिल बकाया है। वकीलों को बिल भरने के लिए 10 फरवरी तक का समय दिया गया है। जो वकील अपना बिजली का बिल जमा नहीं कराएगा वह अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकेगा।
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