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Panipat News: शादी और पार्टियों में पटाखे चलाए तो गार्डन मालिक पर होगा केस

Wed, 01 Oct 2025 01:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Wed, 01 Oct 2025 01:25 AM IST
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If firecrackers are burst at weddings and parties, the garden owner will face a case.
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। प्रशासन ने शादियों के सीजन से पहले ही पटाखे चलाने पर सख्ती शुरू कर दी है। बैंक्वेट हॉल या मैरिज गार्डन में पटाखे चलाए गए तो संचालक पर केस दर्ज किया जाएगा। प्रशासन की सख्ती के बाद संचालकों की परेशानी भी बढ़ गई है। प्रशासन ने पिछले दिनों डीजे बजाने का समय व नियम के आदेश जारी किए थे। हालांकि हनुमान सभा की मांग पर दशहरा के दिन रात 12 बजे तक डीजे बजाने की छूट दी गई है। बाकी दिनों में रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा।
नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज यादव ने मंगलवार को जिला सचिवालय में स्थित एडीसी कार्यालय में शहर के बैंक्वेट हॉल व मैरिज गार्डन मालिक व प्रबंधकों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि शादियों में पटाखों का प्रयोग न हो, प्रदूषण के कारण पटाखे जलाने पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी बैंक्वेट हॉल व मैरिज गार्डन मालिक स्वयं इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
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नगर निगम ने इसकी निगरानी के लिए टीम गठित कर दी है। ये टीम लगातार निगरानी रखेगी। किसी भी बैंक्वेट हॉल व मैरिज गार्डन में आदेशों की अवहेलना मिली तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें पांच लाख तक जुर्माना व पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। बैठक में निधिवन गार्डन, श्याम बाग गार्डन, शगुन गार्डन, शुभ लग्न गार्डन, वृंदा ग्रीन, राज गार्डन व रॉयल मेनिसन के मालिक व प्रबंधक शामिल हुए।
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