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Panipat News: हाईकोर्ट ने एचएसवीपी पर लगाया 50 हजार जुर्माना, अब एंजल मॉल को जब्त करेगा प्राधिकरण

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Aug 2023 02:36 AM IST
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High court imposed 50 thousand fine on HSVP, now authority will seize Angel Mall
पानीपत। एंजल प्राइम मॉल में पार्किंग की जगह बनाए गए बैंक्वेट हॉल और अवैध दुकानों के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एचएसवीपी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। लीगल सर्विस कमेटी में चार सप्ताह के अंदर जुर्माना राशि जमा कराने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि इस मामले में एचएसवीपी के अधिकारियों ने हाईकोर्ट को झूठा शपथ पत्र दिया था। शिकायकर्ता यह जुर्माना एचएसवीपी के संपदा अधिकारी पर लगाने की बात कह रहे हैं, जबकि संपदा अधिकारी ने जुर्माना उस समय गलती करने वाले अधिकारी पर लगाने की बात कही है।
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आदेश में जिक्र है कि एचएसवीपी ने कोर्ट में तर्क दिया था कि इस मॉल को नगर निगम के हवाले कर दिया गया है, लेकिन असल में नगर निगम का काम सिर्फ देखरेख का था। बाकी संबंधित सभी काम एचएसवीपी के पास ही थे। दूसरी ओर कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद एचएसवीपी ने भी मॉल को सील करने की तैयारी कर ली है। एचएसवीपी अब मॉल को जब्त करेगा। इसका आवंटन भी रद्द होगा। शिकायतकर्ता जोगेंद्र स्वामी ने कहा कि मॉल में पार्किंग की जगह बनाए गए बैंक्वेट हाॅल, इसके बाहर की दुकानें भी अवैध हैं, जो नक्शे में नहीं हैं। इसे लेकर वर्ष 2017 में खूब प्रदर्शन हुए थे। तत्कालीन उपायुक्त चंद्रशेखर खरे ने बैंक्वेट हॉल को सील करने का आदेश दिया था, लेकिन राजनीतिक दबाव और सांठगांठ के चलते यह सील नहीं किया जा सका था। उन्होंने हाईकोर्ट में सिविल पिटीशन दायर की। 18 दिसंबर 2018 को एचएसवीपी ने एक शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया, जिसमें कहा गया कि जुलाई 2017 में ही एचएसवीपी ने सेक्टर 11-12 को निगम के हवाले करने की बात रखी। जबकि एचएसवीपी ने यह केवल रखरखाव के लिए ही नगर निगम को दिया था। इसमें नक्शा पास करना आवंटन और कंप्लीशन जैसे काम आज भी एचएसवीपी के ही पास हैं। जबकि पत्र में लिखा था कि सारी सर्विस नगर निगम के पास हैं। इस प्रकार कोर्ट को गुमराह करने को लेकर न्यायाधीश विनोद एस भारद्वाज ने संज्ञान लेते हुए जुर्माने के आदेश दिए हैं।
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कोर्ट के आदेश पढ़े हैं। इसमें जुर्माना संपदा अधिकारी पर नहीं बल्कि गलती करने वाले अधिकारी पर लगाया गया है, जो कि उस समय सुनवाई अधिकारी रहा होगा। वहीं, एचएसवीपी मॉल को सील कर जब्त करेगा। मॉल का आवंटन भी रद्द किया जाएगा।
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- विजय राठी, संपदा अधिकारी, एचएसवीपी।
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