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मुरथल में कथित गैंगरेप को लेकर पानीपत में भी हेल्प डैस्क स्थापित

Tue, 01 Mar 2016 12:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/पानीपत
अमर उजाला ब्यूरो/पानीपत Updated Tue, 01 Mar 2016 12:02 AM IST
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जाट आरक्षण के दौरान मुरथल में कथित सामूहिक दुराचार के मामले को लेकर पानीपत में भी हेल्प डैस्क स्थापित की गई है।
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इसमें किसी भी तरह की यौन उत्पीड़न की घटनाओं से पीड़ित व्यक्ति स्वयं या अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से डाक या ईमेल से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव को सील बंद लिफाफे में शिकायत दे सकता है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव द्वारा पीड़ितों की शिकायतों आवेदनों को तत्काल संबंधित पुलिस केंद्रों में जांच के लिए प्रेषित किया जाएगा।
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जांच के बाद पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करवाने की दिशा में संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष मामलों की पैरवी भी सुनिश्चित की जाएगी।

 विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा पीड़ितों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव परमिंदर कौर ने बताया कि गत दिनों जिला में जाट आरक्षण की मांग के दौरान हुए प्रदर्शनों एवं घटनाओं के पीड़ितों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सेवा कार्यालय में निरूशुल्क हैल्प डेस्क स्थापित किया गया है।
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यह लीगल हेल्प डेस्क पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशानुसार स्थापित किया गया है। स्थापित किए गए हेल्प डैस्क के माध्यम से प्रदर्शनों एवं घटानाओं के पीड़ित नि:शुल्क कानूनी सेवाओं के लिए संपर्क कर सकते हैं।

प्रदर्शनों के दौरान किसी भी प्रकार की संपत्ति के नुकसान के पीड़ित व्यक्तियों द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं के प्राधिकरण के सचिव से संपर्क किया जा सकता है।

 परमिंद्र कौर ने बताया कि आवेदन करने के उपरांत बीमा कंपनी द्वारा देय राशि न दिए जाने की स्थिति में पीड़ितों द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा बीमा कंपनियों के मामलों में पीड़ितों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।


हेल्पलाइन व टोल फ्री नंबर भी जारी

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव परमिंदर कौर ने बताया कि उपरोक्त संदर्भ में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के हेल्पलाइन दूरभाष नंबर 0180.2640125 पर भी पीड़ितों द्वारा संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 1800.180.2057 पर भी पीड़ितों द्वारा संपर्क किया जा सकता है।
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