फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Heavy vehicles including autos, e-rickshaws banned in markets

बाजारों में ऑटो, ई-रिक्शा समेत भारी वाहनों पर पाबंदी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 23 May 2022 02:27 AM IST
विज्ञापन
Heavy vehicles including autos, e-rickshaws banned in markets
बाजारों को अतिक्रमण और जाम मुक्त करने को लेकर बाजार प्रधानों से बैठक करते हुए ट्रैफिक पुलिस एसएच - फोटो : Panipat
पानीपत। शहर के बाजारों को भीड़, जाम और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बाजार प्रतिनिधियों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर प्लान बनाया था। इसे सोमवार से अमल में लाने की तैयारी कर ली गई है। इसके तहत शहर के बाजारों में सुबह नौ बजे से लेकर रात आठ बजे तक ऑटो, ई-रिक्शा समेत भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। अगर इस समयावधि में कोई वाहन बाजारों में प्रवेश करता मिला तो ट्रैफिक पुलिस उसका चालान करेगी। इसके अलावा बाजारों में स्पेशल राइडर तैनात किए जाएंगे।
विज्ञापन

बाजारों को अतिक्रमण और जाम मुक्त करने के लिए कुछ दिन पहले बाजार प्रतिनिधियों ने ट्रैफिक पुलिस थाना प्रभारी के साथ बैठक की थी, जिसमें शहरवासियों को जाम से राहत दिलाने के लिए चरचा की गई थी। इस दौरान व्यापारियों ने मुख्य बाजारों में ऑटो, ई-रिक्शा समेत भारी वाहनों को जाम की वजह बताया था। इसके बाद अब यातायात पुलिस की ओर से इसे दुरुस्त करने की तैयारी है। सोमवार से उक्त वाहनों को बाजारों में प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है।
विज्ञापन

ट्रैफिक सिटी थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि बाजारों को जाम से मुक्त करवाने के लिए इंसार बाजार में दो और सनौली रोड पर भी दो स्पेशल राइडर तैनात किए जाएंगे। इंसार बाजार वाले राइडर इंसार बाजार से होते हुए सालार गंज गेट, चौड़ा बाजार, बाबा लालजी मंदिर चौक, सिंगला मार्कट, मेन बाजार, सर्राफा बाजार तक गश्त लगाएंगे। दूसरी सनौली रोड वाले राइडर संजय चौक से होते हुए सनौली रोड स्थित शिव चौक तक गश्त करेंगे। इनका काम भारी वाहनों की प्रवेश पर रोक समेत रेहड़ी और सड़कों पर अतिक्रमण को मुक्त करवाना रहेगा। उन्होंने बताया कि पहले सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को नोटिस भी बांटे जा रहे हैं। इसके बाद भी अगर सड़कों पर अतिक्रमण हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed