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शहरवासियों को तोहफा: अब नहीं देना होगा 13 साल का कूड़ा उठाने का शुल्क,1.83 लाख संपत्ति मालिकों को फायदा
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अब नहीं देना होगा 13 साल का कूड़ा उठाने का शुल्क, 1.83 लाख संपत्ति मालिकों को फायदा
- 2010-11 से अब तक का नहीं भरना होगा गार्बेज कलेक्शन, हर घर बनता है 3 हजार से ज्यादा का वार्षिक शुल्क
- नए सिरे से होगा लागू यूजर चार्ज, प्रॉपर्टी टैक्स से अलग आएगा बिल, मासिक तौर पर करना होगा भुगतान
- शहरी विधायक ने निकाय मंत्री से मिलकर की घोषणा
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सरकार ने अब तक का यूजर चार्ज न भरने का तोहफा दिया है। अब लोगों को 2010-11 से लेकर अब तक का यूजर चार्ज नहीं भरना पड़ेगा। यूजर चार्ज का मतलब निगम के गार्बेज कलेक्शन टैक्स से है। यानी कूड़ा उठाने का शुल्क। ये शुल्क हर प्रॉपर्टी टैक्स के साथ जुड़कर आता है। जिसका हर घर पर कम से कम वार्षिक चार्ज तीन हजार रुपये से शुरू हो जाता है, जो व्यावसासियक इमारतों पर लाखों रुपये तक भी बन जाता है। इससे शहर की हर संपत्ति पर पिछले करीब 13 साल से जुड़ा ये शुल्क हट जाएगा। इससे निगम क्षेत्र की करीब 1.83 लाख संपत्तियों और उनके मालिकों को सीधे तौर पर फायदा होगा।
अब ये शुल्क तभी जुड़ेगा जब नगर निगम अपना नया प्रॉपर्टी टैक्स बनाएगा। अब इसका टैक्स भी प्रॉपर्टी टैक्स से अलग बनाया जाएगा। जिसका भुगतान मासिक स्तर पर करने की तैयारी है। सोमवार को शहरी विधायक प्रमोद विज ने इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स की समस्याओं से जूझ रहे शहर के लोगों के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी सौगात है।
इसको लेकर विधायक लगातार सीएम मनोहर लाल और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता से संपर्क में थे। निगम के नियमों के अनुसार उन्होंने मंत्री से इस विषय पर कई बार बातचीत की और इसे लागू करवाया। इससे शहर के हर वर्ग की संपत्तियों और हर घर को फायदा होगा।
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टैक्स की नई नीति को लेकर भी चर्चा की
बता दें की शहरी विधायक प्रमोद विज ने प्रॉपर्टी टैक्स के साथ भरे जाने वाले गार्बेज टैक्स को अलग करने के लिए अपने चंडीगढ़ प्रवास के दौरान नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता से चर्चा भी की थी। इस दौरान टैक्स की नई नीति को लागू करने की मांग की गई। जिस पर मंत्री ने संज्ञान लेकर नई नीति को लागू करने के लिए ऐलान कर दिया है। इस पर विधायक विज ने मंत्री का आभार व्यक्त किया है।
कूड़ा उठान का कलेक्शन करेगा निगम
खास बात ये है कि पहले प्रॉपर्टी टैक्स के साथ गार्बेज टैक्स को भरना होता था, लेकिन अब यह टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स से अलग कर दिया गया है। डोर टू डोर कचरा उठान के दौरान प्रतिमाह के अनुसार इसका कलेक्शन नगर निगम की ओर से किया जाएगा। इससे शहर में सफाई भी होगी और लोगों पर भारी भरकम टैक्स का बोझ भी नहीं पड़ेगा।
जनहित में लागू: विज अब पुराना गार्बेज कलेक्शन चार्ज भरने की आवश्यकता नहीं है। इसे जल्द ही प्रॉपर्टी टैक्स के पोर्टल से हटा दिया जाएगा। अब नए सिरे से जब निगम बिल बनाएगा तब से लागू होगा। इससे शहर के हर संपत्ति मालिक को फायदा होगा।
प्रमोद विज, विधायक, शहरी पानीपत।
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- 2010-11 से अब तक का नहीं भरना होगा गार्बेज कलेक्शन, हर घर बनता है 3 हजार से ज्यादा का वार्षिक शुल्क
- नए सिरे से होगा लागू यूजर चार्ज, प्रॉपर्टी टैक्स से अलग आएगा बिल, मासिक तौर पर करना होगा भुगतान
- शहरी विधायक ने निकाय मंत्री से मिलकर की घोषणा
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सरकार ने अब तक का यूजर चार्ज न भरने का तोहफा दिया है। अब लोगों को 2010-11 से लेकर अब तक का यूजर चार्ज नहीं भरना पड़ेगा। यूजर चार्ज का मतलब निगम के गार्बेज कलेक्शन टैक्स से है। यानी कूड़ा उठाने का शुल्क। ये शुल्क हर प्रॉपर्टी टैक्स के साथ जुड़कर आता है। जिसका हर घर पर कम से कम वार्षिक चार्ज तीन हजार रुपये से शुरू हो जाता है, जो व्यावसासियक इमारतों पर लाखों रुपये तक भी बन जाता है। इससे शहर की हर संपत्ति पर पिछले करीब 13 साल से जुड़ा ये शुल्क हट जाएगा। इससे निगम क्षेत्र की करीब 1.83 लाख संपत्तियों और उनके मालिकों को सीधे तौर पर फायदा होगा।
अब ये शुल्क तभी जुड़ेगा जब नगर निगम अपना नया प्रॉपर्टी टैक्स बनाएगा। अब इसका टैक्स भी प्रॉपर्टी टैक्स से अलग बनाया जाएगा। जिसका भुगतान मासिक स्तर पर करने की तैयारी है। सोमवार को शहरी विधायक प्रमोद विज ने इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स की समस्याओं से जूझ रहे शहर के लोगों के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी सौगात है।
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इसको लेकर विधायक लगातार सीएम मनोहर लाल और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता से संपर्क में थे। निगम के नियमों के अनुसार उन्होंने मंत्री से इस विषय पर कई बार बातचीत की और इसे लागू करवाया। इससे शहर के हर वर्ग की संपत्तियों और हर घर को फायदा होगा।
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टैक्स की नई नीति को लेकर भी चर्चा की
बता दें की शहरी विधायक प्रमोद विज ने प्रॉपर्टी टैक्स के साथ भरे जाने वाले गार्बेज टैक्स को अलग करने के लिए अपने चंडीगढ़ प्रवास के दौरान नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता से चर्चा भी की थी। इस दौरान टैक्स की नई नीति को लागू करने की मांग की गई। जिस पर मंत्री ने संज्ञान लेकर नई नीति को लागू करने के लिए ऐलान कर दिया है। इस पर विधायक विज ने मंत्री का आभार व्यक्त किया है।
कूड़ा उठान का कलेक्शन करेगा निगम
खास बात ये है कि पहले प्रॉपर्टी टैक्स के साथ गार्बेज टैक्स को भरना होता था, लेकिन अब यह टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स से अलग कर दिया गया है। डोर टू डोर कचरा उठान के दौरान प्रतिमाह के अनुसार इसका कलेक्शन नगर निगम की ओर से किया जाएगा। इससे शहर में सफाई भी होगी और लोगों पर भारी भरकम टैक्स का बोझ भी नहीं पड़ेगा।
जनहित में लागू: विज अब पुराना गार्बेज कलेक्शन चार्ज भरने की आवश्यकता नहीं है। इसे जल्द ही प्रॉपर्टी टैक्स के पोर्टल से हटा दिया जाएगा। अब नए सिरे से जब निगम बिल बनाएगा तब से लागू होगा। इससे शहर के हर संपत्ति मालिक को फायदा होगा।
प्रमोद विज, विधायक, शहरी पानीपत।