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Panipat News: किशोरी से छेड़छाड़ में दोषी को चार साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 13 Nov 2024 02:29 AM IST
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Four years imprisonment for molesting a teenage girl
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। सिटी पुलिस थाना क्षेत्र में एक किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

लगभग 27 माह चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।

उपन्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि 30 अगस्त 2022 को सिटी पुलिस थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी। पीड़ित ने बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी 28 अगस्त को दुकान पर चाय पत्ती लेने के लिए गई थी। उसकी बेटी के साथ पड़ोसी पवन उर्फ पिंटू ने छेड़छाड़ की। उस पर अश्लील फब्तियां कसी। पवन ने उसके बेटे को भी पीटा।
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उसके बेटे ने घर में घुसकर जान बचाई। उसके बेटी व बेटे को आरोपी पवन से जान का खतरा है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया था। लगभग 27 माह चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने मंगलवार को पवन को चार साल की सजा सुनाई।
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