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Panipat News: अदालत के आदेश के चार दिन बाद भी नहीं हुई प्राथमिकी दर्ज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 03 Dec 2025 02:02 AM IST
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Even after four days of the court order, no FIR was registered.
पानीपत। सीआईए-3 में तैनात पुलिसकर्मियों की ओर से दीनानाथ कॉलोनी के दीपक को अवैध हिरासत में रखने के मामले में अदालत के आदेश के चार दिन बाद भी पुलिस ने अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। पुलिस अभी अदालत के आदेश पर अपील करने पर भी विचार कर रही है। इस मामले में अब पांच दिसंबर को सुनवाई होनी है।
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दीनानाथ कॉलोनी के दीपक को सीआईए-3 की टीम ने 24 अक्तूबर की रात को करीब साढ़े 11 बजे घर से ही उठाया था। इसके बाद बाद उसे 28 अक्तूबर तक हिरासत में रखा गया। दीपक ने बताया कि अवैध हिरासत में रखने के दौरान उसके साथ मारपीट की गई और कई कागजों पर साइन कराए गए। उनकी ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आदित्य जैन की अदालत में हुई थी। अदालत से डीएसपी को प्रकरण की जांच करने को कहा था। डीएसपी ने कोर्ट को बताया था कि बंदी को जाली सिम कार्ड की गैर-कानूनी गतिविधि के बारे में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। हालांकि, मौका मिलने के बावजूद उस दिन ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। अदालत ने 29 नवंबर को आदेश दिए थे। जिसमें आईजी करनाल रेंज और एसपी को निर्देश दिए गए थे कि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जाए। आदेश के चार दिन बाद भी पुलिस ने इस प्रकरण में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। पांच दिसंबर को इस प्रकरण में सुनवाई होगी।
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