{"_id":"686852c5390f00d7c207b4d4","slug":"electricity-corporation-will-not-charge-the-cost-of-line-shifting-if-the-bore-fails-panipat-news-c-244-1-pnp1006-139766-2025-07-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Panipat News: बोर फेल होने पर लाइन शिफ्टिंग खर्च नहीं वसूलेगा बिजली निगम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Panipat News: बोर फेल होने पर लाइन शिफ्टिंग खर्च नहीं वसूलेगा बिजली निगम
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
समालखा। खेत में लगे ट्यूबवेल कनेक्शन के बोर के फेल हो जाने या गंदा पानी देने पर अब बिजली निगम किसानों से लाइन शिफ्टिंग खर्च नहीं वसूलेगा। साथ ही निगम अपने खर्च पर किसानों को यह सुविधा उपलब्ध कराएगा। समालखा बिजली निगम के एसडीओ शिव कुमार ने बताया कि सरकार ने प्रदेश के किसानों के कल्याण के हित में यह आदेश जारी किया है। सरकार के इस निर्देश से किसानों को फायदा मिलेगा। बोर फेल होने पर आने वाले खर्च को वह खेती के किसी ओर उपकरण के लिए खर्च कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले ट्यूबवेल कनेक्शन के बोर फेल होने और उसके गंदा पानी फेंकने पर बिजली निगम इच्छुक किसानों से एस्टीमेट के अनुसार लाइन शिफ्टिंग खर्च पहले जमा करवा लेता था। फिर शिफ्टिंग का काम शुरू किया जाता था।
अब सरकार ने इसके लिए बिजली निगम के अधिकारियों को 27 जून को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत वर्तमान ट्यूबवेल कनेक्शन के 70 मीटर की परिधि में किसान बगैर किसी खर्च के अपना बोर स्थानांतरित करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिंचाई विभाग से आवेदन प्रमाणित कराकर बिजली निगम को देना होगा।
विज्ञापन
समालखा। खेत में लगे ट्यूबवेल कनेक्शन के बोर के फेल हो जाने या गंदा पानी देने पर अब बिजली निगम किसानों से लाइन शिफ्टिंग खर्च नहीं वसूलेगा। साथ ही निगम अपने खर्च पर किसानों को यह सुविधा उपलब्ध कराएगा। समालखा बिजली निगम के एसडीओ शिव कुमार ने बताया कि सरकार ने प्रदेश के किसानों के कल्याण के हित में यह आदेश जारी किया है। सरकार के इस निर्देश से किसानों को फायदा मिलेगा। बोर फेल होने पर आने वाले खर्च को वह खेती के किसी ओर उपकरण के लिए खर्च कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले ट्यूबवेल कनेक्शन के बोर फेल होने और उसके गंदा पानी फेंकने पर बिजली निगम इच्छुक किसानों से एस्टीमेट के अनुसार लाइन शिफ्टिंग खर्च पहले जमा करवा लेता था। फिर शिफ्टिंग का काम शुरू किया जाता था।
अब सरकार ने इसके लिए बिजली निगम के अधिकारियों को 27 जून को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत वर्तमान ट्यूबवेल कनेक्शन के 70 मीटर की परिधि में किसान बगैर किसी खर्च के अपना बोर स्थानांतरित करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिंचाई विभाग से आवेदन प्रमाणित कराकर बिजली निगम को देना होगा।
विज्ञापन