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Panipat News: नशा तस्कर को दो साल की कैद, 35 हजार रुपये जुर्माना
Thu, 09 Oct 2025 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Thu, 09 Oct 2025 12:24 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट ने नशा तस्कर सुनील उर्फ सोनू निवासी आजाद नगर को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे दो साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक कुलदीप सिंह ढुल ने बताया कि 15 सितंबर 2019 को एनडीपीएस स्टाप टीम ने चांदनीबाग क्षेत्र में श्मशान घाट रोड से एक नशा तस्कर सुनील उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया था। आरोपी से पुलिस ने 1.80 किग्रा गांजा पत्ती बरामद की थी। एएसआई नरेश कुमार की तहरीर पर आरोपी सुनील के खिलाफ थाना चांदनीबाग में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट में हुई। गवाहों की गवाही और फाइलों पर आए साक्ष्यों के आधार अदालत ने आरोपी तस्कर को दोषी करार दिया। बुधवार को अदालत ने दोषी को दो साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए।
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट ने नशा तस्कर सुनील उर्फ सोनू निवासी आजाद नगर को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे दो साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक कुलदीप सिंह ढुल ने बताया कि 15 सितंबर 2019 को एनडीपीएस स्टाप टीम ने चांदनीबाग क्षेत्र में श्मशान घाट रोड से एक नशा तस्कर सुनील उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया था। आरोपी से पुलिस ने 1.80 किग्रा गांजा पत्ती बरामद की थी। एएसआई नरेश कुमार की तहरीर पर आरोपी सुनील के खिलाफ थाना चांदनीबाग में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट में हुई। गवाहों की गवाही और फाइलों पर आए साक्ष्यों के आधार अदालत ने आरोपी तस्कर को दोषी करार दिया। बुधवार को अदालत ने दोषी को दो साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए।
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