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Panipat News: नशा तस्कर को तीन साल की कैद, 25 हजार जुर्माना
Fri, 05 Sep 2025 01:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Fri, 05 Sep 2025 01:16 AM IST
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट ने उत्तर प्रदेश से गांजा तस्करी करने के आरोपी ज्वाला सिंह को दोषी करार दिया है।
अदालत ने दोषी को तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक कुलदीप ढुल ने बताया कि एक नवंबर 2020 में एंटी नॉरकोटिक्स सेल में तैनात एएसआई अरुण ने बापौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि एएनसी की टीम बापौली क्षेत्र में गश्त कर रही थी। ताहरपुर से अट्टा रोड पर स्टेडियम के सामने एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। पुलिस को देखकर युवक वहां से भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने दबिश देकर उसे काबू कर लिया। युवक ज्वाला सिंह निवासी मतरौली थाना बापौली के पास से पुलिस को एक पॉलीथिन मिली। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 3.10 किग्रा गांजा बरामद किया गया।
पुलिस ने बापौली थाने में मुकदमा दर्ज कर तस्कर को जेल भेज दिया। तफ्तीश के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की। मामले की सुनवाई जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत में हुई।
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मंगलवार को अदालत से दोषी को तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। ब्यूरो
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अदालत ने दोषी को तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक कुलदीप ढुल ने बताया कि एक नवंबर 2020 में एंटी नॉरकोटिक्स सेल में तैनात एएसआई अरुण ने बापौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि एएनसी की टीम बापौली क्षेत्र में गश्त कर रही थी। ताहरपुर से अट्टा रोड पर स्टेडियम के सामने एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। पुलिस को देखकर युवक वहां से भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने दबिश देकर उसे काबू कर लिया। युवक ज्वाला सिंह निवासी मतरौली थाना बापौली के पास से पुलिस को एक पॉलीथिन मिली। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 3.10 किग्रा गांजा बरामद किया गया।
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पुलिस ने बापौली थाने में मुकदमा दर्ज कर तस्कर को जेल भेज दिया। तफ्तीश के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की। मामले की सुनवाई जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत में हुई।
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मंगलवार को अदालत से दोषी को तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। ब्यूरो