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Panipat News: नशा तस्कर को आठ साल की कैद
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की एनडीपीएस एक्ट अदालत ने नशा तस्करी के दोषी अशोक को आठ साल कैद और 80 हजार रुपये के मामले की सजा सुनाई।
जुर्माना जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष ने बताया कि नौ जुलाई 2019 में एनडीपीएस स्टॉफ में तैनात एएसआई जोगिंद्र ने थाना मॉडल टाउन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि वह अपनी टीम के साथ सोदापुर के पास गश्त कर रहे थे। उसी समय असंध रोड से आ रहे एक संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक पॉलीथिन थी। तलाशी में आरोपी अशोक निवासी ठसका थाना बरोदा सोनीपत के कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद हुई। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मॉडल टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से एक व्यक्ति से चरस खरीदी थी। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की एनडीपीएस अदालत में हुई। फाइल पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने आरोपी अशोक को दोषी करार दिया।
बुधवार को अदालत ने दोषी को आठ साल की कैद और 80 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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जुर्माना जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष ने बताया कि नौ जुलाई 2019 में एनडीपीएस स्टॉफ में तैनात एएसआई जोगिंद्र ने थाना मॉडल टाउन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि वह अपनी टीम के साथ सोदापुर के पास गश्त कर रहे थे। उसी समय असंध रोड से आ रहे एक संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक पॉलीथिन थी। तलाशी में आरोपी अशोक निवासी ठसका थाना बरोदा सोनीपत के कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद हुई। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मॉडल टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से एक व्यक्ति से चरस खरीदी थी। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की एनडीपीएस अदालत में हुई। फाइल पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने आरोपी अशोक को दोषी करार दिया।
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बुधवार को अदालत ने दोषी को आठ साल की कैद और 80 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।