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Panipat News: बरसत रोड की जमीन अधिग्रहण में डीसी ने रिपोर्ट जमा, कोर्ट ने अगली तारीख दी
Tue, 25 Nov 2025 01:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Tue, 25 Nov 2025 01:18 AM IST
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पानीपत। बरसत रोड की जमीन अधिग्रहण के मामले में कोर्ट में सोमवार को उपायुक्त की तरफ से पूरे मामले की रिपोर्ट जमा कराई गई। कोर्ट इसके आधार पर आगामी फैसला लेगा। इसमें अगली सुनवाई 12 दिसंबर काे तय की है। वहीं एक अन्य मामले में सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
एडवोकेट रघुबीर सैनी के पक्ष की तरफ से अपील पर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई तय की थी। पीड़ित पक्ष से हर्ष सैनी ने बताया कि उनकी 3500 वर्गगज जमीन बरसत रोड पर बिचपडी चौक के पास आ रही है। 25 साल बाद पीडब्ल्यूडी न ताे उनकी जमीन लाैटा रहा है और न ही उन्हें कलेक्टर रेट पर मुआवजा राशि दे रहा है। काेर्ट में पीडब्ल्यूडी की तरफ से लिखित में दिया गया था कि मुआवजे का एस्टीमेट बनाकर मुख्यालय भेजा गया है। उन्हें समय दिया जाए, लेकिन अब तक मुख्यालय से जवाब नहीं आया है। कोर्ट में मुआवजा राशि तय करने पर 12 नवंबर काे डीसी काे आखिरी विकल्प मानकर पूरे मामले की रिपाेर्ट मांगी थी। इस पर उपायुक्त ने कोर्ट में पूरे मामले की रिपोर्ट पेश की।
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एडवोकेट रघुबीर सैनी के पक्ष की तरफ से अपील पर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई तय की थी। पीड़ित पक्ष से हर्ष सैनी ने बताया कि उनकी 3500 वर्गगज जमीन बरसत रोड पर बिचपडी चौक के पास आ रही है। 25 साल बाद पीडब्ल्यूडी न ताे उनकी जमीन लाैटा रहा है और न ही उन्हें कलेक्टर रेट पर मुआवजा राशि दे रहा है। काेर्ट में पीडब्ल्यूडी की तरफ से लिखित में दिया गया था कि मुआवजे का एस्टीमेट बनाकर मुख्यालय भेजा गया है। उन्हें समय दिया जाए, लेकिन अब तक मुख्यालय से जवाब नहीं आया है। कोर्ट में मुआवजा राशि तय करने पर 12 नवंबर काे डीसी काे आखिरी विकल्प मानकर पूरे मामले की रिपाेर्ट मांगी थी। इस पर उपायुक्त ने कोर्ट में पूरे मामले की रिपोर्ट पेश की।
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