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Panipat News: रेलवे ट्रैक पार करना दंडनीय अपराध
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पानीपत। रेलवे ट्रैक पार न केवल जानलेवा है बल्कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 के तहत एक दंडनीय अपराध भी है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यात्री जल्दबाजी के चक्कर में रेलवे ट्रैक पार करना ज्यादा उचित समझते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि छोटी सी गलती उनकी जान भी ले सकती है। हर स्टेशन पर यात्रियों के लिए एक प्लेटफार्म से दूसरे पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज की सुविधा होती है, फिर भी यात्री एक प्लेटफार्म से दूसरे पर जल्दी से जाने के रेलवे ट्रेक पार करते हैं। रेलवे ट्रेक पार करते हुए बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गवाई है।
आरपीएफ थाना प्रभारी दिनेश कुमार मीना ने बताया कि स्टेशन पर समय-समय पर लोगों को ट्रैक पार न करने के लिए जागरूक भी किया जाता है। भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 के तहत एक दंडनीय अपराध भी है। पकड़े जाने पर 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यात्री एक प्लेटफार्म से दूसरे पर जल्दी से जाने के लिए रेलवे ट्रेक पार करते हैं जो कानूनी अपराध है।
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आरपीएफ थाना प्रभारी दिनेश कुमार मीना ने बताया कि स्टेशन पर समय-समय पर लोगों को ट्रैक पार न करने के लिए जागरूक भी किया जाता है। भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 के तहत एक दंडनीय अपराध भी है। पकड़े जाने पर 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यात्री एक प्लेटफार्म से दूसरे पर जल्दी से जाने के लिए रेलवे ट्रेक पार करते हैं जो कानूनी अपराध है।
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