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पूर्व मंत्री के भाई समेत 17 को हथवाला के सरपंच की हत्या में कठोर आजीवन कारावास, 44-44 हजार जुर्माना

Fri, 29 Sep 2017 12:23 AM IST
Updated Fri, 29 Sep 2017 12:23 AM IST
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पूर्व मंत्री के भाई समेत 17 को हथवाला के सरपंच की हत्या में कठोर आजीवन कारावास, 44-44 हजार जुर्माना
सरपंच की हत्या में पूर्व मंत्री के भाई समेत 17 को कठोर आजीवन कारावास
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- अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि बाला चौहान की कोर्ट ने सुनाई सजा, 44-44 हजार जुर्माना लगाया

फोटो-17 से 19
अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। हथवाला गांव के सरपंच नीरज उर्फ टीटू की हत्या में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि बाला चौहान की कोर्ट ने पूर्व मंत्री सचदेव त्यागी के सगे व चचेरे भाई समेत 17 दोषियों को कठोर आजीवान कारावास की सजा दी है। दोषियों पर 44-44 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम में से पांच लाख रुपये मृतक पूर्व सरपंच के बच्चों को जीवन यापन के लिए दिए जाएंगे। जबकि 2.48 लाख रुपये प्रदेश सरकार के खजाने में जमा करवाएं जाएंगे। वहीं पुलिस ने अदालत परिसर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी।
अभियोजन के अनुसार, एक जनवरी 2014 को गांव हथवाला के सरपंच नीरज उर्फ टीटू, अपने भाई जयभगवान, अजीत, जसंवत व पवन जोगी के साथ कार में सवार होकर गांव हथवाला लौट रहा था। गांव से कुछ दूरी पर रास्ते में इनकी कार को कैंटर ने टक्कर मार दी थी। वहीं हादसे में कार सवार सभी लोग घायल हो गए। जैसे ही घायल कार से बाहर निकले तो दर्जनभर लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना में गांव हथवाला के नीरज उर्फ टीटू की मौत हो गई। जबकि अन्य घायल हो गए थे। जयभगवान की शिकायत पर थाना समालखा पुलिस ने नीरज उर्फ टीटू की हत्या के आरोप में पूर्व मंत्री सचदेव त्यागी के भाई सोमदत्त, इसके पुत्रों दीपक व प्रदीप, पंकज, नीरज, रिंकू तीनों सगे भाई, ललित व अमित दोनों सगे भाई, राहुल, मुकेश, ओमबीर, शशी, दीपक उर्फ बच्ची, मोहित, मालदेव निवासी गांव हथवाला जिला पानीपत और संदीप व मनोज निवासी गांव डिकाडला जिला पानीपत के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओ के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। इधर, पीड़ित पक्ष ने इस केस की तेजी से सुनवाई किए जाने की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने एडीजे की कोर्ट को नीरज उर्फ टीटू हत्याकांड की तेजी से सुनवाई के आदेश दिए थे। एडीजे शशिबाला चौहान की अदालत ने नीरज उर्फ टीटू हत्याकांड के गवाहों की गवाही सुनने, आरोपितों के खिलाफ थाना समालखा पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के मद्देनजर सभी आरोपितों को मंगलवार को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इस मामले में वीरवार को सभी 17 दोषियों को आजीवन कठोर कारावास व 44-44 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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चुनावी रंजिश में की थी हत्या, पूर्व मंत्री के भाई व भतीजे शामिल
गांव हथवाला में सरपंच पद की चुनावी रंजिश को लेकर सरपंच नीरज उर्फ टीटू की हत्या की गई थी। गौरतलब है कि नीरज उर्फ टीटू ने सरपंच पद के चुनाव में पूर्व मंत्री सचदेव त्यागी के सगे भतीजे दीपक को करारी मात दी थी। इसके साथ ही गांव में चुनावी रंजिश शुरू हो गई थी। वहीं नीरज हत्याकांड में सजायाफ्ता लोगों में पूर्व मंत्री सचदेव त्यागी के परिजन भी शामिल है। सजायाफ्ता सोमदत्त, पूर्व मंत्री के सगे भाई व दीपक व प्रदीप सगे भतीजे, मालदेव चचेरा भाई है। जबकि पंकज, नीरज, रिंकू तीनों सगे भाई, ललित व अमित दोनों सगे भाई हैं। ये सब भी पूर्व मंत्री के परिवार के सदस्य हैं।
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पुलिस सुरक्षा रही पुख्ता
कोर्ट परिसर में हत्या के 17 दोषियों को वीरवार को सजा सुनाई जानी तय थी। कोर्ट परिसर में किसी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। एक डीएसपी व एक एसएचओ कोर्ट के बाहर रहे। इसके अलावा परिसर में भारी पुलिसबल तैनात रहा। कोर्ट में मामले की सुबह सुनवाई हुई। इसके बाद शाम को दोषियों की सजा पर फैसला दिया गया। कोर्ट परिसर में इस दौरान आने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रही।
पुलिस पार्टी पर फायरिंग का भी है मामला
पूर्व मंत्री सचदेव त्यागी के परिवार पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने का भी आरोप है। पुलिस के अनुसार पुलिस पार्टी सरपंच नीरज त्यागी उर्फ हत्याकांड के आरोपियों की धरपकड़ को लेकर घर पर छापेमारी की तो आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए पुलिस पार्टी पर ही हमला कर दिया। पुलिस ने इसको बाद में खारिज भी कर दिया। पीड़ित पक्ष इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट ने मामले की अलग से जांच करने के निर्देश दिए।


सजा होते ही दोनों पक्षों के बजने लगे फोन
हथवाला गांव में सरपंच के चुनाव पर जन्मी रंजिश ने एक परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कोर्ट परिसर में दोनों पक्ष अपनी-अपनी मजबूती के लिए खड़े थे। हालांकि हत्यारोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद उनका बच पाना मुश्किल था। वे फिर भी सजा कम करने की अपील कर रहे थे। कोर्ट का फैसला आते ही दोनों पक्षों के लोगों ने फोन पर जानकारी देनी शुरू कर दी।
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