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स्वास्थ्य मंत्री के हमलावरों ने रिमांड पर कबूल किया अपना जुर्म न्यायिक हिरासत में जेल भेज
Updated Sun, 01 Apr 2018 11:45 PM IST
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स्वास्थ्य मंत्री के हमलावरों ने रिमांड पर कबूल किया अपना जुर्म न्यायिक हिरासत में जेल भेज
-रविवार को कडी सुरक्षा के बीच पुलिस ने आरोपितों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया
अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। थाना सिटी पुलिस ने रविवार को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर हमला करने के आरोपितों दीपक पुत्र भारत भूषण निवासी महावीर कालोनी व अमित उर्फ भोकर पुत्र धर्म सिंह निवासी शांति नगर, पानीपत को कड़ी सुरक्षा के बीच ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। थाना सिटी पुलिस का पक्ष जानने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
गौरतलब है कि शुक्रवार को दीपक व अमित ने पानीपत के लघु सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कार पर इंटरलॉकिंग टाइल से प्रहार किया था। हमले के दौरान कार में मंत्री विज, विधायक रविंद्र मछरौली, विधायक महिपाल ढांडा व कार का चालक सवार थे। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपितों के खिलाफ सहायक सब निरीक्षक हेमराज की शिकायत पर थाना सिटी पुलिस ने आईपीसी की धारा 186, 353, 341, 506, 34 और 3-पीडीपी एक्ट के तहत केस दर्ज कर किया था। वहीं पुलिस ने आरोपितों को शनिवार को अदालत में पेश कर आरोपितों से इस केस की पूछताछ के लिए दो दिन का रिमांड मांगा था। अदालत ने पुलिस का पक्ष सुनने के बाद आरोपितों से पूछताछ के लिए एक दिन का रिमांड मंजूर किया था। वहीं पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपितों का किसी भी राजनीतिक दल, किसी संगठन आदि से कोई संबंध नहीं मिला।
-रविवार को कडी सुरक्षा के बीच पुलिस ने आरोपितों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया
अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। थाना सिटी पुलिस ने रविवार को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर हमला करने के आरोपितों दीपक पुत्र भारत भूषण निवासी महावीर कालोनी व अमित उर्फ भोकर पुत्र धर्म सिंह निवासी शांति नगर, पानीपत को कड़ी सुरक्षा के बीच ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। थाना सिटी पुलिस का पक्ष जानने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
गौरतलब है कि शुक्रवार को दीपक व अमित ने पानीपत के लघु सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कार पर इंटरलॉकिंग टाइल से प्रहार किया था। हमले के दौरान कार में मंत्री विज, विधायक रविंद्र मछरौली, विधायक महिपाल ढांडा व कार का चालक सवार थे। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपितों के खिलाफ सहायक सब निरीक्षक हेमराज की शिकायत पर थाना सिटी पुलिस ने आईपीसी की धारा 186, 353, 341, 506, 34 और 3-पीडीपी एक्ट के तहत केस दर्ज कर किया था। वहीं पुलिस ने आरोपितों को शनिवार को अदालत में पेश कर आरोपितों से इस केस की पूछताछ के लिए दो दिन का रिमांड मांगा था। अदालत ने पुलिस का पक्ष सुनने के बाद आरोपितों से पूछताछ के लिए एक दिन का रिमांड मंजूर किया था। वहीं पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपितों का किसी भी राजनीतिक दल, किसी संगठन आदि से कोई संबंध नहीं मिला।
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