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25 अगस्त को हाली पार्क में खड़ी नगर निगम की गाडिय़ों को आग लगाने के मामले में किया था गिरफ्तार
Updated Fri, 01 Sep 2017 11:49 PM IST
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हॉली पार्क में गाड़ियों को आग लगाने वाले डेरा अनुयायियों को मिली जमानत
अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद हाली पार्क में खड़ी नगर निगम की चार गाड़ियों में आग लगाने वाले तीन डेरा अनुयायियों को अदालत से जमानत मिल गई है। जेएमआईसी पानीपत की अदालत ने तीन डेरा अनुयायियों को चालीस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किए गए डेरा अनुयायियों को इस प्रकार जमानत मिलने यह प्रदेश का पहला मामला है।
25 अगस्त को हॉली पार्क में निगम की गाड़ियों को आग लगाने वाले तीन डेरा अनुयायियों को थाना मॉडल टाउन पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मेें भेज दिया था। डेरा अनुयायियों के वकील एडवोकेट अनिल भान ने 29 अगस्त को तीनों डेरा अनुयायियों हरपाल निवासी विकास नगर, सुनील निवासी वधावा राम कॉलोनी व पवन निवासी दीनानाथ कॉलोनी की जमानत याचिका जेएमआईसी पानीपत की कोर्ट मेें लगाई। दो दिन के नोटिस में जांच अधिकारी ने रिपोर्ट लगा दी। जिसमें एडवोकेट अनिल ने अदालत में अपना तर्क रखा और शुक्रवार को तीनों डेरा अनुयायियों को 40 हजार के मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दे दी। विदित है कि 25 अगस्त को हाली पार्क पर दमकल विभाग के नजदीक नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली करीब एक दर्जन गाड़ियां खड़ी थी। बाइकों पर आए उपद्रवियों ने पेट्रोल के पव्वों को एक-एक कर चार गाड़ियों पर फेंका और आग लगा दी। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने नगर निगम के ठेकेदार की शिकायत पर करीब 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद हाली पार्क में खड़ी नगर निगम की चार गाड़ियों में आग लगाने वाले तीन डेरा अनुयायियों को अदालत से जमानत मिल गई है। जेएमआईसी पानीपत की अदालत ने तीन डेरा अनुयायियों को चालीस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किए गए डेरा अनुयायियों को इस प्रकार जमानत मिलने यह प्रदेश का पहला मामला है।
25 अगस्त को हॉली पार्क में निगम की गाड़ियों को आग लगाने वाले तीन डेरा अनुयायियों को थाना मॉडल टाउन पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मेें भेज दिया था। डेरा अनुयायियों के वकील एडवोकेट अनिल भान ने 29 अगस्त को तीनों डेरा अनुयायियों हरपाल निवासी विकास नगर, सुनील निवासी वधावा राम कॉलोनी व पवन निवासी दीनानाथ कॉलोनी की जमानत याचिका जेएमआईसी पानीपत की कोर्ट मेें लगाई। दो दिन के नोटिस में जांच अधिकारी ने रिपोर्ट लगा दी। जिसमें एडवोकेट अनिल ने अदालत में अपना तर्क रखा और शुक्रवार को तीनों डेरा अनुयायियों को 40 हजार के मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दे दी। विदित है कि 25 अगस्त को हाली पार्क पर दमकल विभाग के नजदीक नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली करीब एक दर्जन गाड़ियां खड़ी थी। बाइकों पर आए उपद्रवियों ने पेट्रोल के पव्वों को एक-एक कर चार गाड़ियों पर फेंका और आग लगा दी। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने नगर निगम के ठेकेदार की शिकायत पर करीब 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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