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Panipat News: कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 20 साल जेल की सुनाई सजा
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पानीपत। अप्रैल 2022 में नलवा कॉलोनी से किशोरी को शादी की नीयत से भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इस केस में पीड़िता व उसका शिकायतकर्ता पिता अदालत में अपने बयानों से पलट गए थे। अतिरिक्त सेशन जज सुखप्रीत सिंह ने सबूत को आधार बनाते हुए मामले में सवा दो साल के बाद अपना फैसला सुनाया है।
नलवा कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने नौ अप्रैल 2022 को चांदनी बाग थाना पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि वह ट्रक यूनियन में काम करता है। उसकी 17 साल की बेटी घर रहती है। उनकी पड़ोस में सुधीर के घर के कमल नाम का युवक आता था। सुधीर उस पर उसकी बेटी की शादी कमल से करने का दबाव बनाता था। उसने शादी करने से इंकार कर दिया। वह नौ अप्रैल 2022 को काम पर चला गया। जब वह दोपहर को लंच में घर आया तो उसे उसकी बेटी नहीं मिली। वह कमल के घर गया तो उसे कमल भी नहीं मिला। उसको पता चला कि कमल उसकी नाबालिग बेटी को शादी की नीयत से लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी कमल को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। पुलिस ने किशोरी का जिला नागरिक अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया जहां उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। एडीए कुलदीप ढुल ने बताया कि कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान किशोरी व उसके पिता ने कमल के पक्ष में अपने बयान दिए लेकिन अतिरिक्त सेशन जज सुखप्रीत सिंह ने सबूत के आधार पर दोषी कमल को 20 साल की सजा सुनाई है।
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नलवा कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने नौ अप्रैल 2022 को चांदनी बाग थाना पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि वह ट्रक यूनियन में काम करता है। उसकी 17 साल की बेटी घर रहती है। उनकी पड़ोस में सुधीर के घर के कमल नाम का युवक आता था। सुधीर उस पर उसकी बेटी की शादी कमल से करने का दबाव बनाता था। उसने शादी करने से इंकार कर दिया। वह नौ अप्रैल 2022 को काम पर चला गया। जब वह दोपहर को लंच में घर आया तो उसे उसकी बेटी नहीं मिली। वह कमल के घर गया तो उसे कमल भी नहीं मिला। उसको पता चला कि कमल उसकी नाबालिग बेटी को शादी की नीयत से लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी कमल को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। पुलिस ने किशोरी का जिला नागरिक अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया जहां उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। एडीए कुलदीप ढुल ने बताया कि कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान किशोरी व उसके पिता ने कमल के पक्ष में अपने बयान दिए लेकिन अतिरिक्त सेशन जज सुखप्रीत सिंह ने सबूत के आधार पर दोषी कमल को 20 साल की सजा सुनाई है।
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