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दो अलग अलग मामलों में एक आरोपी को 10 साल की सजा, 50 हजार रूपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Dec 2019 02:00 AM IST
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इसराना में मारपीट कर बाइक छीनने और मनाना फाटक पर फोन छीनकर भागने के मामले के दोषियों को बुधवार को न्यायाधीश सुमित गर्ग की कोर्ट ने पहले मामले में दस साल व दूसरे में पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर पहले मामले में 1 साल व दूसरे में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आरोपी की सजा एक साथ चलेंगी।
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गांव बिजावा निवासी शिलकराम पुत्र रामफल ने थाना इसराना में मारपीट कर उससे बाइक छीनने की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वह 29 मार्च को अपने घर से नौल्था कंपनी में जा रहा था। नौल्था अनाज मंडी के पास तीन युवकों ने बाइक रुकवाकर उसके साथ मारपीट की और उससे बाइक छीनकर भाग गए थे, वहीं दूसरी और मुकेश पुत्र टेकचंद्र निवासी कुहाड, समालखा ने जीआरपी पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था, लेकिन उसने जाने से पहले मनाना रोड पर अपनी बाइक को एक दोस्त के पास खड़ा कर दिया था। जब वह शादी से 16 मार्च को रात 11 से 12 बजे वापस आया था और अपनी बाइक उठाकर अपने दोस्त चंद्र के साथ मनाना फाटक पर पहुंचा, जहां फाटक बंद थी, उसी समय एक बाइक सवार दो युवक आए और पीड़ित से पता पूछने लगे थे। आरोपियों ने पाने से किसी एक व्यक्ति से बात कराने की बात कही, जब उन्होंने बात कराने के लिए फोन निकाला, तो बाइक चालक हाथ से छीनकर फरार हो गया था। इन दोनों अलग अलग थानों में पुलिस ने दो आरोपी भोला पुत्र माइराम निवासी दिवाना व विशाल निवासी इसराना को गिरफ्तार किया था। इसराना के रहने वाले युवक संदीप को निर्दोष पाते हुए छोड़ दिया था, लेकिन आरोपी भोला को दो दिन के रिमांड पर लिया था, जिसमें आरोपी ने इन दोनों वारदातों का खुलासा किया था। बुधवार को न्यायाधीश सुमित गर्ग की कोर्ट ने भोला को दोषी करार देते हुए उसे इसराना निवासी युवक से मारपीट कर बाइक छीनने के मामले में 10 साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना और न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया है। इसी के साथ ही मनाना फाटक पर बाइक सवार युवक से फोन छीनने के मामले में आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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