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Panipat News: आयोग ने बीमा कंपनी को दिए 68689 रुपये चुकाने का आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Aug 2023 01:58 AM IST
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Commission ordered insurance company to pay Rs 68689
पानीपत। बीमा कंपनी की पॉलिसी के तहत बीमारी का इलाज कराने वाले व्यक्ति को कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में याचिका लगाई। अब आयोग ने कंपनी को 68689 रुपये चुकाने के आदेश दिए है। वहीं मानसिक प्रताड़ना देने पर कंपनी पर 10 हजार जुर्माना लगाया है।
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सफीदों के सिंगाना निवासी बृजेश ने बताया कि उसने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से अपना स्वास्थ्य बीमा कराया था, जो 15 दिसंबर 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2021 तक वैध था। नौ अगस्त 2021 को उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार, सूखी खांसी, पेट दर्द आदि बीमारी हो गई। उसने लीलावती मेमोरियल अस्पताल में इलाज कराया। अस्पताल में वह नौ अगस्त 2021 से 14 अगस्त 2021 तक भर्ती रहा। इलाज के दौरान उसका 75,424 रुपये खर्च हुए। उसने अपनी बीमारी का इलाज उक्त बीमा पॉलिसी के तहत कराया था। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उन्होंने बीमित कंपनी को सूचित भी किया। कंपनी की तरफ से अधिकृत प्रतिनिधि ने अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में अपेक्षित जांच की। उसने प्रतिनिधि से 75,424 रुपये की उक्त बिल राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन उत्तरदाता किसी न किसी बहाने से इसे टालते रहे हैं। 16 दिसंबर 2021 को आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। अब आयोग ने सभी बिल देखने के बाद कंपनी को 68689 रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से चुकाने के आदेश दिए हैं।
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