फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   challan,police, crime

बिना हेलमेट तीन हवलदारों का कटा चालान, चार को थानों से भेजा वापस, मोटर वाहन अधिनियम और धारा 210बी के तहत भरने होंगे 2 हजार, होगी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Sep 2019 02:27 AM IST
विज्ञापन
challan,police, crime
जिले में जहां एक ओर अब तक का सबसे बड़ा चालान 22 हजार का हुआ है, वहीं दूसरी ओर नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत तीन पुलिसकर्मी का भी चालान काट दिया गया है। बिना हेलमेट पहने तीन दोपहिया वाहन चला रहे हवलदारों का वीरवार शाम को चालान काटा गया। इस चालान में अधिनियम में संसोधन के बाद जुर्माना एक हजार तो वहीं धारा 210बी के तहत हेड कांस्टेबल को जुर्माना राशि दोगुना यानि दो हजार रुपये भरनी होगी। साथ ही जिला ट्रैफिक डीएसपी के आदेशों अनुसार, हेड कांस्टेबल पर विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा बिना हेलमेट पहने थानों में पहुंचे 4 पुलिसकर्मियों को भी चेतावनी देकर थानों से वापस लौटाया गया।
विज्ञापन

स्काई लार्क मोड़ के पास हाइवे के नीचे, वीरवार दोपहर बाद कोर्ट से दुपहिया वाहन पर सवार होकर एक हेड कांस्टेबल निकला। जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। जिस पर ट्रैफिक पुलिस की नजर पड़ी। ट्रैफिक पुलिस ने हेड कांस्टेबल को वहीं पर रोक लिया व उसका हेलमेट का चालान काट दिया। वाहन के बाकी सभी दस्तावेज चेक किए गए, जो कि हेड कांस्टेबल के पास मौजूद थे। ट्रैफिक एसएचओ विक्रांत ने उक्त पुलिसकर्मी का चालान काटते हुए, भविष्य में दोबारा यातायात के नियमों का उल्लंघन न करने की सख्त हिदायत भी दी है। इसके अलावा सेक्टर 13-17 मोड़, लाल बत्ती चौक पर दो अन्य हवलदारों के चालान काटे गए।
विज्ञापन

मोटर वाहन अधिनियम और धारा 210बी के तहत भरने होंगे 2 हजार, होगी विभागीय जांच:उक्त हेड कांस्टेबल को बिना हेलमेट का जुर्माना नए मोटर वाहन अधिनियम के अंर्तगत 100 रुपये की जगह एक हजार भरने होंगे। साथ ही धारा 210बी (कानून के रखवाले ही कानून को तोड़े) के तहत हेड कांस्टेबल को एक हजार की जगह दो हजार रुपयों का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा उक्त हेड कांस्टेबल के खिलाफ डीएसपी ट्रैफिक के आदेशानुसार विभागीय जांच भी की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिले के छह: थाना पुलिस को अधिनियम के तहत चेकिंग व कार्रवाई अमल में न लाने पर नोटिस जारी
थाना शहर, थाना सेक्टर 13-17, थाना सदर, थाना मॉडल टाउन, थाना इसराना, थाना बापौली को डीएसपी ट्रैफिक की ओर से मोटर वाहन के तहत वाहन चेकिंग व कार्रवाई अमल में लाने पर नोटिस जारी किया गया। जिसमें साफ तौर लिखा गया है कि इन थाना पुलिस ने नए मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार कोई भी चालान नहीं किया गया है। इसके अलावा पहले की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया है कि उक्त सभी थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज वाहनों की जांच नहीं करते हैं। जिसके कारण वाहन चोरी व अन्य वारदात बढ़ रही है।
यातायात के नियमों की पुलिसकर्मी ही करतें हैं उल्लंघन, काफी निंदनीय
नोटिस में लिखा है कि अक्सर आम जनता से शिकायतें मिलती हैं कि पुलिस अधिकारी व कर्मचारी ही दुपहिया वाहन पर हेलमेट व चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। यातायात के नियमों की उल्लंघन पुलिसकर्मी ही करते हैं, जोकि काफी निंदनीय है। साथ ही लिखा कि अगर कानून के रखवाले ही कानून को तोड़ेंगे, तो पुलिस आम जनता को रोकने-टोकने का भी अधिकार नहीं जता सकती है। किसी भी तरह की कोताही में स्वयं पुलिसकर्मी ही जिम्मेदार होंगे।

- वर्जन
कानून सभी के लिए बराबर है। इसमें चाहे कोई पुलिसकर्मी हो, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी हो, किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। आमजन के साथ-साथ पुलिसकर्मियों पर यातायात के नियमों की उल्लंघन पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। चालान के साथ-साथ जिले में यातायात के नियमों के प्रति स्कूल, कॉलेज सहित अनेकों जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
- सुमित कुमार, एसपी, पानीपत
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed