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Panipat News: बिना सीएलयू निर्माणाधीन बैंक्वेट हाॅल सील, मालिक पर प्राथमिकी

Thu, 19 Mar 2026 02:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Thu, 19 Mar 2026 02:02 AM IST
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Banquet hall under construction without CLU sealed, FIR lodged against owner
प्रॉपर्टी पर सील लगाते निगम की टीम। स्रोत : निगम
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। नगर निगम ने नक्शा और सीएलयू मंजूरी बिना एक बैंक्वेट हाॅल समेत 18 प्राॅपर्टी को सील कर दिया है, इसके साथ मालिक पर प्राथमिकी दर्ज करा दी है। इनमें से कई को दो से चार बार नोटिस दिया जा चुका था।
जीटी रोड सेक्टर-13-17 चौक के नजदीक स्थित वैलोरा फार्म नाम के बैंक्वेट हॉल बिना सीएलयू की मंजूरी बनाया जा रहा था। निगम बैंक्वेट हाॅल संचालक का चार बार नोटिस दे चुका है। नक्शा जमा कराने के बजाय लगातार निर्माण किया जा रहा था। निगम की कार्रवाई के चलते अवैध निर्माण करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
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नगर निगम की भवन शाखा ने पुलिस बल के साथ बुधवार को अवैध रूप से निर्माणाधीन स्थलों पर कार्रवाई की। टीम ने सुबह से देर शाम तक सीलिंग कार्रवाई की। टीम क्षेत्र में अवैध रूप से बिना स्वीकृति या स्वीकृत भवन प्लान के विरुद्ध निर्माण कार्य करने वालों को चिह्नित किया था।
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हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 में निहित प्रावधानों के तहत दो बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस के बाद भवन मालिकों को अपना भवन प्लान स्वीकृत करवाने व स्वीकृत भवन प्लान अनुसार निर्माण कार्य करने के बारे में निर्देश दिए गए थे। भवन मालिकों ने नोटिस का पालन नहीं किया। इसके बाद हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत गिराने व सीलिंग करने के आदेश जारी किए। भवन मालिकों ने न तो अवैध निर्माण गिराए गए व न ही नोटिस का पालन कर भवन प्लान स्वीकृति ली।
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