{"_id":"6ae3b7e8c1074b0b6f05eda0","slug":"ban-on-bs-iv-vehicles-traveling-from-panipat-to-delhi-panipat-news-c-244-1-pnp1001-166792-2026-10-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Panipat News: पानीपत से दिल्ली जाने वाले बीएस-4 वाहनों पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Panipat News: पानीपत से दिल्ली जाने वाले बीएस-4 वाहनों पर रोक
विज्ञापन
पानीपत। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगातार फैल रहे वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक नवंबर से दिल्ली में बीएस-6 मानक से नीचे के व्यावसायिक वाहनों के पानीपत से दिल्ली में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
ये प्रतिबंध 30 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत अन्य राज्यों से आने वाले बीएस-3 और बीएस-4 श्रेणी के मालवाहक वाहनों और बसों के दिल्ली प्रवेश पर रोक रहेगी।
वीरवार को पानीपत में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 106 दर्ज किया गया, जबकि बीते दिनों यह खतरनाक स्तर 274 तक पहुंच गया था। प्रदूषण नियंत्रण के तहत उठाए गए इस कदम से नियम तोड़ने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
जिला परिवहन अधिकारी डॉ. नीरज जिंदल ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों को नए दिशा-निर्देशों के बारे में अवगत करा दिया है। दिल्ली में एक नवंबर से प्रवेश करने से पहले चालक अपने वाहन के उत्सर्जन मानक की जांच सुनिश्चित कर लें।
निर्धारित नियमों के तहत इलेक्ट्रिक (ईवी), सीएनजी और एलएनजी से चलने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं और सरकारी ड्यूटी में लगे वाहनों पर भी रोक लागू नहीं होगी। ब्यूरो
विज्ञापन
ये प्रतिबंध 30 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत अन्य राज्यों से आने वाले बीएस-3 और बीएस-4 श्रेणी के मालवाहक वाहनों और बसों के दिल्ली प्रवेश पर रोक रहेगी।
विज्ञापन
वीरवार को पानीपत में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 106 दर्ज किया गया, जबकि बीते दिनों यह खतरनाक स्तर 274 तक पहुंच गया था। प्रदूषण नियंत्रण के तहत उठाए गए इस कदम से नियम तोड़ने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
जिला परिवहन अधिकारी डॉ. नीरज जिंदल ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों को नए दिशा-निर्देशों के बारे में अवगत करा दिया है। दिल्ली में एक नवंबर से प्रवेश करने से पहले चालक अपने वाहन के उत्सर्जन मानक की जांच सुनिश्चित कर लें।
निर्धारित नियमों के तहत इलेक्ट्रिक (ईवी), सीएनजी और एलएनजी से चलने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं और सरकारी ड्यूटी में लगे वाहनों पर भी रोक लागू नहीं होगी। ब्यूरो