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पानीपत: बैग झपटमारों को दो साल की सजा, तीसरा आरोपी बरी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 09 Aug 2022 02:00 AM IST
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Bag snatchers sentenced to two years, third accused acquitted
पानीपत। जिला जज ने 2019 में मॉडल टाउन में हुई बैग झपटमारी के दो दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर पांच- पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर इनको छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अदालत ने तीसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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भाटिया कॉलोनी निवासी रीचा पुत्री बाल मुकंद सिंह ने 15 जून 2019 में मॉडल टाउन थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रेलवे स्टेशन से ऑटो में अपने घर जा रही थी। ऑटो से वह असंध रोड पर पिरामिड होटल के सामने उतरी थी। इसी वक्त पीछे से आए तीन युवकों ने उससे बैग झपट लिया। बैग में दो मोबाइल, डेबिट कार्ड व पांच हजार रुपये थे। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने मामले में विकास नगर निवासी शाहिल, विशाल और अजय को गिरफ्तार किया था। अब सेशन जज ने मामले में शाहिल व विशाल को दो दो साल की सजा सुनाई है। अजय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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