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Panipat News: सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गवाही देने नहीं पहुंचे एएसआई, गैर जमानती वारंट जारी
Sun, 26 Apr 2026 01:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Sun, 26 Apr 2026 01:45 AM IST
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पानीपत। पानीपत की मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर हुए सामूहिक दुष्कर्म के चर्चित मामले में एएसआई गवाही देने अदालत में नहीं पहुंचे। अदालत ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की और एएसआई अजय के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिए।
पानीपत के किला थाना क्षेत्र निवासी मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ 24 जून 2025 को कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में एक रेलवे कर्मचारी समेत पांच आरोपियों को जीआरपी थाना पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही हैं। अदालत ने एएसआई अजय को गवाही के लिए बुलाया था, लेकिन वह गवाही पर नहीं पहुंचे थे। इसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी कर 20 अप्रैल को पेश होने के आदेश दिए गए थे। वारंट जारी होने के बावजूद भी एएसआई अदालत के सामने अपनी गवाही देने नहीं पहुंचे। जिस पर अदालत से सख्त नाराजगी जाहिर की। वहीं, अभियोजन ने समय दिए जाने की मांग की। जिस पर अदालत से एएसआई के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया साथ ही इस मामले की सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख तय की। अदालत ने अगली तारीख पर तीन अन्य गवाहों को अदालत के सामने पेश होकर अपनी गवाही देने के लिए शमन जारी करने के आदेश दिए।
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पानीपत के किला थाना क्षेत्र निवासी मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ 24 जून 2025 को कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में एक रेलवे कर्मचारी समेत पांच आरोपियों को जीआरपी थाना पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही हैं। अदालत ने एएसआई अजय को गवाही के लिए बुलाया था, लेकिन वह गवाही पर नहीं पहुंचे थे। इसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी कर 20 अप्रैल को पेश होने के आदेश दिए गए थे। वारंट जारी होने के बावजूद भी एएसआई अदालत के सामने अपनी गवाही देने नहीं पहुंचे। जिस पर अदालत से सख्त नाराजगी जाहिर की। वहीं, अभियोजन ने समय दिए जाने की मांग की। जिस पर अदालत से एएसआई के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया साथ ही इस मामले की सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख तय की। अदालत ने अगली तारीख पर तीन अन्य गवाहों को अदालत के सामने पेश होकर अपनी गवाही देने के लिए शमन जारी करने के आदेश दिए।
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