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Panipat News: अमेरिका भेजने के नाम पर 50 लाख की धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Nov 2025 01:13 AM IST
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Anticipatory bail pleas rejected in Rs 50 lakh fraud case in the name of sending people to America
अंबाला। अमेरिका भेजने और वहां बसाने के नाम पर 50 लाख की धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने आरोपी दंपती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हितेश गर्ग की अदालत ने सुनील दत्त और मीनाक्षी द्वारा दायर की गई दो अग्रिम जमानत याचिकाओं के मामले में सुनाया। अदालत ने कहा कि अग्रिम जमानत एक विवेकाधीन और असाधारण राहत है, जिसे हर मामले में सामान्य रूप से नहीं दिया जाना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत की शक्तियां असाधारण हैं और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात काे बताया कि याचिकाकर्ताओं ने यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि वे कोई पंजीकृत इमिग्रेशन फर्म चला रहे थे। अदालत ने फैसला सुनाया कि मामले की गहन जांच और रुपयों की वसूली के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। इसी के साथ, दोनों अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं। इस मामले की प्राथमिकी नारायणगढ़ थाने में सितंबर में दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि याचिकाकर्ता सुनील दत्त और मीनाक्षी दिल्ली के किशन गंज के निवासी हैं। आरोप था कि शिकायतकर्ता के बेटे को अमेरिका भेजने और वहीं बसाने के बहाने उससे 50 लाख रुपये की राशि बेईमानी से ली। इस राशि को जुटाने के लिए पीड़ित ने अपनी जमीन बेच दी और सोने पर कर्जा भी लिया। संवाद
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