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Panipat News: छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 11 Nov 2025 02:53 AM IST
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20 years imprisonment to the man guilty of kidnapping and raping a student
पानीपत। जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की फास्ट ट्रैक अदालत ने 10वीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी राकेश मंडल निवासी जमुई बिहार और हाल निवासी बिहारी कॉलोनी भापरा थाना समालखा को 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने जुर्माना जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए। आरोपी छात्रा को बहलाकर अपने साथ तमिलनाडु ले गया था।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 26 मार्च 2024 को समालखा थाने में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि उनके दो बेटे और तीन बेटियां हैं। जिनमें दूसरे नंबर की बेटी क्षेत्र के ही एक स्कूल में 10वीं की छात्रा हैं। वह घर से पेपर देने के लिए निकली थी और इसके बाद वापस नहीं आई। पुलिस ने तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दो दिन बाद पता चला कि किशोरी को राकेश मंडल निवासी बिहारी कॉलोनी भापरा थाना समालखा बहलाकर अपने साथ ले गया हैं। राकेश मूल रूप से जुमई बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। जांच में पता चला कि आरोपी छात्रा को तमिलनाडु ले गया है। जहां से पुलिस ने उसे दो अप्रैल को पकड़ लिया और छात्रा को बरामद किया। छह अप्रैल 2024 को किशेारी का मेडिकल और अदालत के सामने बयान दर्ज कराए गए। किशोरी ने आरोप लगाए कि आरोपी उसे जबरन ले गया था और उसके साथ बार-बार गलत काम किया। जिसके बाद पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
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इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने कुल 20 गवाह और साक्ष्य पेश किए। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी करा दिया। सोमवार को आरोपी को 20 साल की कठोर कैद और 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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