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शादी का झांसा देकर 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 24 Aug 2022 02:03 AM IST
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20 years imprisonment for raping teenager
पानीपत। शादी का झांसा देकर 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सजा सुनाई। उस पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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मॉडल टाउन थानाक्षेत्र निवासी युवक ने 30 जनवरी 2017 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके तीन बच्चे हैं। उसकी 14 वर्षीय बेटी 29 जनवरी को दोपहर दो बजे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। उन्होंने बिहार के शेखपुरा जिले के माफो गांव निवासी संटू पर बेटी को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का शक जाहिर किया। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने पांच फरवरी 2017 को किशोरी और युवक को बरामद किया। किशोरी ने पहले मेडिकल कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन 11 फरवरी को अपने माता-पिता के साथ थाने पहुंची। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल और अल्ट्रासाउंड कराया तो किशोरी 12 सप्ताह की गर्भवती पाई गई। इसके बाद पुरानी एफआईआर में पॉक्सो एक्ट-6 जोड़ा गया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
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