फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   1.91 crore compensation to the family of the chief engineer

Panipat News: चीफ इंजीनियर के परिवार को 1.91 करोड़ का मुआवजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Mar 2023 02:17 AM IST
विज्ञापन
1.91 crore compensation to the family of the chief engineer
पानीपत। रिफाइनरी के चीफ इंजीनियर के परिवार को पौने आठ साल बाद हाईकोर्ट से न्याय मिला। ये लंबी लड़ाई उनकी अविवाहित पुत्री ने लड़ी। हाईकोर्ट की जस्टिस मनीषा बतरा ने सोमवार को फैसला सुनाया। उन्होंने बिजली निगम को चीफ इंजीनियर के परिवार को 1.91 करोड़ रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए। फिलहाल निगम को 1.41 करोड़ रुपये मुआवजा देना होगा। बाकी 50 लाख पर स्टे लगा है।
विज्ञापन

वकील राजकुमार जीवन ने बताया कि अगस्त 2015 में रिफाइनरी के चीफ इंजीनियर पानीपत में सेक्टर-18 के नरेश कुमार परिचित का हाल चाल जानने के लिए हैदराबादी अस्पताल गए थे। वहां से लौटते समय बारिश शुरू हो गई। तहसील कैंप में खड़े बिजली निगम के लोहे के पोल पर तारों का गुच्छा था। चीफ इंजीनियर इस पोल के संपर्क में आ गए और झुलस गए। गंभीर हालत में सिविल अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

परिजनों का आरोप था कि बिजली निगम की लापरवाही से ही चीफ इंजीनियर नरेश की मौत हुई है। नरेश दो बेटियों और एक बेटे के पिता थे। उनकी बेटी भारती ने पानीपत कोर्ट में बिजली निगम के खिलाफ केस दायर किया। कोर्ट ने इस मामले में बिजली निगम को नरेश के परिवार को डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। निगम ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए 1.41 करोड़ रुपये देने का फैसला सुनाया। बिजली निगम की अपील पर फिलहाल 50 लाख पर स्टे है। अदालत ने यह फैसला चीफ इंजीनियर नरेश की उस वक्त की 1.13 लाख रुपये मासिक वेतन और उनकी होने वाली पदोन्नति और आयु को देखते हुए सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed