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दहेज हत्या के जुर्म में पिता, दादी-दादी जेल में बंद, हाईकोर्ट ने 1 साल की मासूम बच्ची को दादी की गुहार पर उसके पास भेजा जेल
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दहेज हत्या के जुर्म में पिता, दादी-दादी जेल में बंद, हाईकोर्ट ने एक साल की मासूम बच्ची को दादी की गुहार पर उसके पास भेजा जेल
पानीपत। सोनीपत मुरथल की एक महिला की दिसंबर 2015 को समालखा के गांव छाजू गढ़ी निवासी युवक से शादी हुई थी। जिसकी 6 माह पहले ससुराल के लोगों ने जहर देकर दहेज हत्या कर दी थी। महिला के पिता के बयान पर पुलिस आरोपी पति, सास व ससुर पर दहेज हत्या का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जो कि 6 माह से कोर्ट के आदेश पर करनाल जेल में बंद है। अपनी बेटी की दहेज हत्या के आरोपियों को जेल भिजवाने के बाद नाना ने उस 6 माह की मासूम बच्ची से मुंह फेर लिया, जिसकी मृतका महिला मां थी। परिवार में बच्ची के अकेले रह जाने के बाद उसे 25 जून 2018 को बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया। जिसे समिति के सदस्यों ने 9 जुलाई को केयर के लिए उसको कैथल शिशु गृह भिजवा दिया। जेल से ही दादी ने पानीपत कोर्ट से पोती को उसके पास पालन-पोषण के लिए रखने की याचिका लगाई थी। जिसे पानीपत कोर्ट ने इंकार कर दिया था। इसके बाद दादी ने हाईकोर्ट में अपील की, जिस अपील पर बच्ची को दादी के पास करनाल जेल भेज दिया।
समाजसेवी व पुलिस गई बच्ची को करनाल तक छोड़ने:
समिति सदस्य किरण मलिक ने बताया कि दहेज हत्या के केस में आरोपी पति, दादा व दादी करनाल जेल में बंद है। जहां से दादी ने पोती को अपने पास रखने व उसने पालने की इच्छा जताते हुए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। जिस गुहार पर हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को बच्ची को दादी के हवाले करने के आदेश दिए थे। आदेश की कॉपी पानीपत एसपी को भेजी गई। जिसके बाद से बच्ची को कागजात पूरे करने के बाद बुधवार को करनाल जेल भेजा गया। बच्ची को करनाल जेल तक समाजसेविका सुनिता सहित समालखा थाना सिपाही मंजू्, एसआई रामदिया गए।
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पानीपत। सोनीपत मुरथल की एक महिला की दिसंबर 2015 को समालखा के गांव छाजू गढ़ी निवासी युवक से शादी हुई थी। जिसकी 6 माह पहले ससुराल के लोगों ने जहर देकर दहेज हत्या कर दी थी। महिला के पिता के बयान पर पुलिस आरोपी पति, सास व ससुर पर दहेज हत्या का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जो कि 6 माह से कोर्ट के आदेश पर करनाल जेल में बंद है। अपनी बेटी की दहेज हत्या के आरोपियों को जेल भिजवाने के बाद नाना ने उस 6 माह की मासूम बच्ची से मुंह फेर लिया, जिसकी मृतका महिला मां थी। परिवार में बच्ची के अकेले रह जाने के बाद उसे 25 जून 2018 को बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया। जिसे समिति के सदस्यों ने 9 जुलाई को केयर के लिए उसको कैथल शिशु गृह भिजवा दिया। जेल से ही दादी ने पानीपत कोर्ट से पोती को उसके पास पालन-पोषण के लिए रखने की याचिका लगाई थी। जिसे पानीपत कोर्ट ने इंकार कर दिया था। इसके बाद दादी ने हाईकोर्ट में अपील की, जिस अपील पर बच्ची को दादी के पास करनाल जेल भेज दिया।
समाजसेवी व पुलिस गई बच्ची को करनाल तक छोड़ने:
समिति सदस्य किरण मलिक ने बताया कि दहेज हत्या के केस में आरोपी पति, दादा व दादी करनाल जेल में बंद है। जहां से दादी ने पोती को अपने पास रखने व उसने पालने की इच्छा जताते हुए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। जिस गुहार पर हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को बच्ची को दादी के हवाले करने के आदेश दिए थे। आदेश की कॉपी पानीपत एसपी को भेजी गई। जिसके बाद से बच्ची को कागजात पूरे करने के बाद बुधवार को करनाल जेल भेजा गया। बच्ची को करनाल जेल तक समाजसेविका सुनिता सहित समालखा थाना सिपाही मंजू्, एसआई रामदिया गए।
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