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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 18 Sep 2021 02:02 AM IST
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10 years imprisonment for raping on the pretext of marriage
पानीपत। चांदनीबाग थाना क्षेत्र की एक युवती को शादी की मंशा से घर से भगाकर दिल्ली और लुधियाना में रखकर दुष्कर्म करने वाले बिजनौर, यूपी निवासी मुकीम उर्फ साहिल को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ गगनदीप मित्तल की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह जुर्माना न भरने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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दोषी मुकीम उर्फ साहिल हाल में चांदनीबाग थाना क्षेत्र के बलजीत नगर में रहता था। वहीं एक फैक्टरी में काम करता था। जहां पर 21 वर्षीय युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे 22 जुलाई 2019 को शादी करने का झांसा देकर अपने साथ लेकर फरार हो गया।
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पीड़िता के अनुसार, पहले उसे दिल्ली में रखा और उसके बाद उसे लुधियाना लेकर गया। वहां पर अलग-अलग स्थानों पर उसे रखा और आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने मौका पाकर अपने बड़ी बहन को फोन किया और सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन पहुंचे और युवती को आरोपी के कब्जे से बरामद किया। वहीं चांदनीबाग थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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नियमानुसार करा दिया था गर्भपात
पीड़िता का मेडिकल हुआ तो वह गर्भवती मिली थी। इसके बाद नियमानुसार उसका गर्भपात करा दिया था। पीड़िता ने बयान दर्ज कराए। मेडिकल रिपोर्ट और गवाही के साथ अन्य तथ्यों को जोड़कर न्यायाधीश ने आरोपी मुकीफ उर्फ साहिल को 10 साल की सजा सुनाई।
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