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Panipat News: किशोरी को भगाने के दोषी को 10 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 25 Jan 2024 04:47 AM IST
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10 years imprisonment for man accused of kidnapping teenage girl
पानीपत। इसराना के एक गांव में किशोरी को शादी की नीयत से भगाने के दोषी को कोर्ट ने 10 साल की कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। साढ़े तीन साल चली मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह ने फैसला सुनाया।
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30 जून 2020 को एक गांव के व्यक्ति ने इसराना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके गांव का अनिल उसकी 17 वर्षीय बेटी को शादी की नीयत से बहलाकर ले गया है। इसराना पुलिस ने मामले में आरोपी पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने पांच जुलाई को किशोरी को बरामद कर लिया। उसकी मेडिकल जांच कराई गई। इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी अनिल को 16 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था। उसने पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह कुबूल कर लिया। साढ़े तीन साल चली मामले की सुनवाई के बाद दोषी अनिल को 10 साल की कैद व 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर उसको एक साल अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
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