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Panchkula News: स्नैचिंग के मामले में युवक को एक की साल कैद
Fri, 12 Jan 2024 08:14 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
Updated Fri, 12 Jan 2024 08:14 PM IST
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सेक्टर-20 थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ किया था मामला दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। स्नैचिंग के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी की पहचान 25 वर्षीय अमरजीत सिंह उर्फ कर्मन निवासी मॉडर्न कांप्लेक्स बलटाना के रूप में हुई है। सेक्टर-20 थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 ए के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने आरोपी को आईपीसी 411 के तहत एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दोषी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। समाज में समान विचारधारा वाले अन्य लोगों को संदेश भेजने के लिए दोषी को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मामले में सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और बयानों के आधार पर कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
क्या था मामला
जसविंदर कौर गिल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह सेक्टर-20 में रहता है। 26 जनवरी 2022 को दोपहर बारह बजे के करीब वह अपनी दो बहनों के साथ सेक्टर-20 की मार्केट में गया था। सेक्टर-20 के टी प्वाइंट पर मोटरसाइकिल सवार युवक ने उसका हैंडबैग छीन लिया और वहां से फरार हो गया। बैग में पासपोर्ट, आईडी कार्ड, डेबिट कार्ड मोबाइल फोन और 12 हजार रुपये थे। सेक्टर-20 थाना पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दोषी के पास से आईडी कार्ड, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड बरामद किए थे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। स्नैचिंग के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी की पहचान 25 वर्षीय अमरजीत सिंह उर्फ कर्मन निवासी मॉडर्न कांप्लेक्स बलटाना के रूप में हुई है। सेक्टर-20 थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 ए के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने आरोपी को आईपीसी 411 के तहत एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दोषी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। समाज में समान विचारधारा वाले अन्य लोगों को संदेश भेजने के लिए दोषी को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मामले में सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और बयानों के आधार पर कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
क्या था मामला
जसविंदर कौर गिल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह सेक्टर-20 में रहता है। 26 जनवरी 2022 को दोपहर बारह बजे के करीब वह अपनी दो बहनों के साथ सेक्टर-20 की मार्केट में गया था। सेक्टर-20 के टी प्वाइंट पर मोटरसाइकिल सवार युवक ने उसका हैंडबैग छीन लिया और वहां से फरार हो गया। बैग में पासपोर्ट, आईडी कार्ड, डेबिट कार्ड मोबाइल फोन और 12 हजार रुपये थे। सेक्टर-20 थाना पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दोषी के पास से आईडी कार्ड, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड बरामद किए थे।
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