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Panchkula News: 2.25 लाख के चेक बाउंस मामले में महिला बरी, समझौते के बाद बदला फैसला

Tue, 01 Sep 2026 01:01 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:01 AM IST
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Woman acquitted in 2.25 lakh cheque bounce case, verdict reversed after settlement
सेशंस कोर्ट ने निचली अदालत की छह माह की सजा और मुआवजे का आदेश किया रद्द
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दोनों पक्षों ने अदालत में समझौते की पुष्टि की, शिकायतकर्ता ने कहा- अब कोई रकम बकाया नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। 2.25 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में ढकोली निवासी 53 वर्षीय संगीता शर्मा को सेशंस कोर्ट से राहत मिली है। दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद अदालत ने निचली अदालत के दोषसिद्धि और सजा के फैसले को रद्द करते हुए संगीता शर्मा को बरी कर दिया।
मामले के अनुसार सेक्टर-15 निवासी धर्मेंद्र कुमार एम/एस निश्चई इंडिया के मालिक हैं। चेक बाउंस होने पर निचली अदालत ने संगीता शर्मा को छह माह की सजा सुनाई थी। साथ ही चेक राशि के डेढ़ गुना यानी 2.25 लाख रुपये शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया था।
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इस फैसले के खिलाफ संगीता शर्मा ने सेशंस कोर्ट में अपील की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत को बताया कि उनका विवाद आपसी समझौते से सुलझ गया है। संगीता शर्मा ने कहा कि चेक से संबंधित पूरी और अंतिम राशि शिकायतकर्ता को लौटा दी गई है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने भी समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि अब कोई रकम बकाया नहीं है।
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दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर मध्यस्थता से विवाद का निपटारा होने के बाद सेशंस कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रद्द कर संगीता शर्मा को बरी कर दिया।
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