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Chandigarh: जालंधर की दो लड़कियों ने गुरुद्वारे में रचाई शादी, परिजनों से रक्षा के लिए पहुंची हाईकोर्ट
Wed, 25 Oct 2023 07:00 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 25 Oct 2023 07:00 PM IST
सार
जोड़े ने हाईकोर्ट को बताया कि वे एक-दूसरे को पसंद करती हैं और 18 अक्तूबर को उन्होंने खरड़ के गुरुद्वारे में विवाह रचाया है। इस विवाह से उनके परिजन खुश नहीं हैं और याचिकाकर्ताओं को जीवन का खतरा है।
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लड़कियों ने रचाई शादी
- फोटो : self
विस्तार
जालंधर की दो लड़कियों ने खरड़ (मोहाली) के गुरुद्वारे में विवाह रचाने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए जालंधर के एसएसपी को दोनों के जीवन व स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए जोड़े ने हाईकोर्ट को बताया कि वे एक-दूसरे को पसंद करती हैं और 18 अक्तूबर को उन्होंने खरड़ के गुरुद्वारे में विवाह रचाया है। इस विवाह से उनके परिजन खुश नहीं हैं और याचिकाकर्ताओं को जीवन का खतरा है। खतरे का अंदेशा जताते हुए उन्होंने जालंधर के एसएसपी को मांगपत्र भी दिया था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए अब जालंधर के एसएसपी को इस मामले में याची के मांगपत्र पर विचार कर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है। साथ ही जोड़े के जीवन व स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में यह स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो यह आदेश उसके मार्ग में बाधा नहीं होगा।
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याचिका दाखिल करते हुए जोड़े ने हाईकोर्ट को बताया कि वे एक-दूसरे को पसंद करती हैं और 18 अक्तूबर को उन्होंने खरड़ के गुरुद्वारे में विवाह रचाया है। इस विवाह से उनके परिजन खुश नहीं हैं और याचिकाकर्ताओं को जीवन का खतरा है। खतरे का अंदेशा जताते हुए उन्होंने जालंधर के एसएसपी को मांगपत्र भी दिया था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
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हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए अब जालंधर के एसएसपी को इस मामले में याची के मांगपत्र पर विचार कर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है। साथ ही जोड़े के जीवन व स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में यह स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो यह आदेश उसके मार्ग में बाधा नहीं होगा।
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