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Panchkula News: पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय सत्र 20 से
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चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने 20 और 21 अक्तूबर को दो दिवसीय सत्र बुला लिया है। यह सत्र पिछले सत्र का हिस्सा होगा, क्योंकि पिछले सत्र का सत्रावसान अब तक नहीं हुआ है।
विधानसभा सचिव रामलोक खताना की ओर से मंगलवार को जारी नोटिस के अनुसार पंजाब विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के अधीन स्पीकर की ओर से 20 जून को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया विधानसभा का सत्र 20 अक्तूबर को सुबह 11 बजे विधानसभा हॉल में बुलाया गया है। स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने जानकारी दी कि पिछले सत्र के इस भाग के लिए राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से जारी सत्र जिसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, के तहत ही 20 व 21 अक्तूबर को विधानसभा में दो दिन कामकाज किया जाएगा। यह दो दिवसीय सत्र नया अथवा विशेष सत्र नहीं होगा।
गौरतलब है कि स्पीकर द्वारा इससे पहले 19 व 20 जून को बुलाए गए पंजाब विधानसभा के सत्र को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने गैरकानूनी घोषित कर दिया था। हालांकि यह दो दिवसीय सत्र बुलाते समय भी राज्य सरकार का कहना था कि सरकार द्वारा विधानसभा के स्पीकर को सूचित कर दिया गया है। चूंकि पिछले सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है, इसलिए दो दिवसीय सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल की जरूरत नहीं है।
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विधानसभा सचिव रामलोक खताना की ओर से मंगलवार को जारी नोटिस के अनुसार पंजाब विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के अधीन स्पीकर की ओर से 20 जून को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया विधानसभा का सत्र 20 अक्तूबर को सुबह 11 बजे विधानसभा हॉल में बुलाया गया है। स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने जानकारी दी कि पिछले सत्र के इस भाग के लिए राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से जारी सत्र जिसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, के तहत ही 20 व 21 अक्तूबर को विधानसभा में दो दिन कामकाज किया जाएगा। यह दो दिवसीय सत्र नया अथवा विशेष सत्र नहीं होगा।
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गौरतलब है कि स्पीकर द्वारा इससे पहले 19 व 20 जून को बुलाए गए पंजाब विधानसभा के सत्र को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने गैरकानूनी घोषित कर दिया था। हालांकि यह दो दिवसीय सत्र बुलाते समय भी राज्य सरकार का कहना था कि सरकार द्वारा विधानसभा के स्पीकर को सूचित कर दिया गया है। चूंकि पिछले सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है, इसलिए दो दिवसीय सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल की जरूरत नहीं है।
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